जबलपुर में मैगी नूडल्‍स में जिंदा कीड़े निकलने का मामला सामने आया है. मामला कटंगी क्षेत्र का है. यहां एक शख्‍स ने किराना की दुकान से मैगी खरीदी, जिसकी पैकेजिंग डेट मई 2024 और इसकी एक्सपायरी डेट जनवरी 2025 थी. घर पर आकर जब उन्‍होंने मैगी का पैकेट खोलकर पानी में डाला तो उसमें जिंदा कीड़े तैरने लगे. ग्राहक ने इसका वीडियो बना लिया और मामले की शिकायत कंन्‍ज्‍यूमर फोरम से की है.  शिकायत करने के बाद उन्‍हें बताया गया कि जल्‍द ही जबलपुर फूड सेफ्टी ऑफिसर घर आकर सैंपल लेंगे. साथ ही नेस्ले की टीम भी उनसे कॉन्टैक्ट करेगी. आपके सामने भी ऐसा मामला कभी आ सकता है. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के मामलों में आप कन्‍ज्‍यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और शिकायत दर्ज कराने का तरीका क्‍या है?

इन मामलों में कर सकते है शिकायत

  • अगर किसी वस्तु या सर्विस की खरीद या इस्तेमाल में कोई कमी है. 
  • अगर किसी ब्रैंड, प्रोडक्ट, या सर्विस से जुड़ी शिकायत है. 
  • अगर किसी व्यापारी ने उपभोक्ता के साथ धोखा किया है या उसके अधिकारों से वंचित किया है. 
  • अगर किसी प्रोडक्‍ट की कीमत या क्‍वालिटी को लेकर कोई समस्या है. 
  • अगर किसी प्रोडक्‍ट के पैकेट पर लिखी जानकारी में कोई गड़बड़ी है. 
  • अगर किसी झूठे विज्ञापन से ठगा गया है. 

कहां करें शिकायत? 

  • डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम: मामला अगर 20 लाख रुपए तक का है.
  • स्टेट कंज्यूमर फोरम: 20 लाख से ज्‍यादा और 1 करोड़ रुपए तक का है.
  • नेशनल कंज्यूमर फोरम: अगर मामला 1 करोड़ रुपए से ज्‍यादा रकम का है.

कैसे करें शिकायत?

उपभोक्ता फोरम के शिकायत केंद्र में टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 या 1915 पर कॉल करके मामले की शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने मोबाइल में National Consumer Helpline NCH ऐप इंस्‍टॉल कर सकते हैं और इस ऐप के जरिए भी मामले की शिकायत दर्ज कर सकते हैं. आप 8800001915 इस नंबर पर SMS करके भी शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा https://consumerhelpline.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. आप चाहें तो मामले की शिकायत ऑफलाइन भी कर सकते हैं. शिकायत करते समय आरोपों को लेकर सभी दस्तावेज भी लगाएं और साथ में आपकी हानि को लेकर भी दस्तावेज भी प्रस्तुत करें.