Holi 2023: होली पर कार को न बनाएं 'बार', 15 हजार रुपए का होगा चालान, खानी पड़ सकती है जेल की हवा
Holi drink and drive traffic rules: होली में शराब पीकर गाड़ी चलाना आपकी सेहत के साथ-साथ जेब के लिए भी बेहद हानिकारक हो सकता है. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार से लेकर 15 हजार रुपए तक का जुर्माना और जेल हो सकती है. जानिए क्या है ड्रिंक एंड ड्राइव पर ट्रैफिक रूल्स.
Holi 2023 Drink and Drive Traffic Rules: होली के त्योहार को महज दो दिन ही रह गए हैं. छह और सात मार्च को होलिका दहन होगा. वहीं, आठ मार्च को पूरे देश में रंग खेला जाएगा. होली में रंग उड़ाने के साथ-साथ कई लोग भांग और शराब का भी सेवन करते हैं. शराब का सेवन जहां सेहत के लिए हानिकारक है लेकिन, आप यदि सड़क पर अपनी कार में शराब पी रहे हैं तो ये आपकी जेब के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है. सड़क पर शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दस हजार रुपए तक का चालान हो सकता है.
10 हजार रुपए तक का जुर्माना
मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 185 के मुताबिक नशीले पदार्थ का सेवन कर गाड़ी चलाना सख्त मना है. होली में यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो ड्रिंक एंड ड्राइव के आरोप में आप पर 10 हजार रुपए का जुर्माना पड़ सकता है. इसके अलावा छह महीने की जेल की सजा भी हो सकती है. वहीं, यही गलती आपने दूसरी बार की तो आपको 15 हजार रुपए का चालान भरना पड़ सकता है. इसके अलावा दो साल की जेल या फिर दोनों सजा हो सकती है.
इतनी शराब पीने पर नहीं कटेगा चालान
शराब पीने के बाद यदि शरीर में प्रति 100 ml खून में 30 mg एल्कोहल पाया जाता है तो चालान नहीं कटता है. हालांकि, शर्त ये है कि आप ठीक ढंग से ड्राइविंग कर रहे हैं. आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस शरीर में एल्कोहल की मात्रा BAC टेस्ट के जरिए चेक करती है. शरीर में यदि मात्रा 30mg प्रति 100ml है तो तब 10 हजार रुपए तक चालान कटता है. आपको बता दें कि पहले ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान दो हजार रुपए था, जिसे बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया गया था.
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शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है. अत्यधिक शराब के सेवन से लीवर पर बुरा असर पड़ता है. वहीं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में होली पर शराब की दुकान बंद रहेगी. इसके अलावा दिल्ली में भी ड्राई डे रहेगा.