31 जनवरी तक सरकार को दें अपने ड्रोन की जानकारी, नहीं तो बढ़ेगी मुश्किल
अगर आपके पास ड्रोन है और उसे अक्सर उड़ाते हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण खबर है. दरअसल भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ऐसे सभी लोगों से अपील की है जिनके पास ड्रोन है वो स्वैच्छिक तौर पर अपने ड्रोन के बारे में सरकार को जानकारी दें. यह सूचना 14 जनवरी, 2020 से डिजिटल स्काई पोर्टल https://digitalsky.dgca.gov.in पर देनी है.
अगर आपके पास ड्रोन है और उसे अक्सर उड़ाते हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण खबर है. दरअसल भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ऐसे सभी लोगों से अपील की है जिनके पास ड्रोन है वो स्वैच्छिक तौर पर अपने ड्रोन के बारे में सरकार को जानकारी दें. यह सूचना 14 जनवरी, 2020 से डिजिटल स्काई पोर्टल https://digitalsky.dgca.gov.in पर देनी है.
सरकार ने जारी किए निर्देश
सरकार की ओर से की गई घोषणा के तहत ड्रोन संचालक को विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन), मानव रहित हवाई संचालन परमिट (यूएओपी) और अन्य संचालन आवश्यकताएं पूरी करनी होगी, जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार है. इसके जरिये भारतीय वायु क्षेत्र में ड्रोनों को रोकने या उन्हें रेगुलेट करने में मदद मिलेगी.
31 जनवरी के पहले दी जानी है सूचना
खबरों के मुताबिक भारत सरकार को जानकारी मिली है कि ड्रोन संचालक अपने ड्रोनों की उड़ान में शर्तों और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. ड्रोनों की उड़ान बिना अनुमति के की जा रही है, जिसके कारण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नियमों का उल्लंघन हो रहा है. सरकार को दी जाने वाली सूचना की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2020 निर्धारित की गई है.
यहां मिलेगी अधिक जानकारी
स्वैच्छिक घोषणा के बाद ऑनलाइन आधार पर ड्रोन रिसिप्ट नम्बर (डीएएन) और स्वामित्व मान्यता संख्या (ओएएन) जारी कर दिए जाएंगे. इससे भारत में ड्रोन संचालकों को कानूनी मान्यता प्राप्त करने में आसानी होगी. याद रहे कि डीएएन या ओएएन से ड्रोन की उड़ान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि सीएआर में निर्धारित प्रावधानों को पूरा नहीं किया जाता. वैधानिक डीएएन या ओएएन के बिना भारत में ड्रोन के स्वामित्व के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए डिजिटल स्काई हेल्प डैस्क support-digisky@gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।