Gyanvapi case: वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद कैंपस की बाहरी दीवार पर स्थित श्रृंगार गौरी  के नियमित दर्शन-पूजन को लेकर जिला अदालत का फैसाल आ गया है. वाराणसी जिला अदालत ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सवाल उठाया गया था. कोर्ट ने माना कि यह याचिका सुनवाई योग्य है और जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने आदेश दिया कि कोर्ट मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगा. बता दें कि पांच महिलाओं ने याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद कैंपस (Gyanvapi case) की बाहरी दीवार पर हिंदू देवताओं के होने का दावा कर दैनिक पूजा करने की अनुमति मांगी थी. 

22 सितंबर से शुरू होगी सुनवाई

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जिला जज ने पिछले महीने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इस मामले (Gyanvapi case) में फैसला 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 सितंबर तय की है.

ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi mosque Case) में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, "अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा चलने योग्य है. मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है."

पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi mosque) एक वक्फ संपत्ति है और उसने याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाया है.