GST on Hospital Room Rent: जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में हुई अपनी 47वीं बैठक में 5,000 रुपये से अधिक रेंट वाले हॉस्पिटल रूम पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया है. इसे देखते हुए देश के सबसे बड़े अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) ने अपने प्राइवेट वार्ड का किराया बढ़ा दिया है. AIIMS ने एक सर्कुलर में कहा कि GST Council द्वारा लगाए गए हॉस्पिटल रूम रेंट पर जीएसटी को अस्पताल में लागू किया जा रहा है.

AIIMS ने जारी किया सर्कुलर

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AIIMS दिल्ली ने 20 जुलाई को जारी एक सर्कुलर में कहा है कि सरकार ने 5000 रुपये से अधिक रेंट वाले हॉस्पिटल के रूम (ICU को छोड़कर) पर 5 फीसदी GST लगाया है. इसे देखते हुए हॉस्पिटल ने अपने प्राइवेट वॉर्ड के रूम रेंट को रिवाइज्ड किया है. नई दरें 18 जुलाई से लागू हैं.

क्या हैं नई दरें

AIIMS ने बताया कि हॉस्पिटल के ए क्लास/ डीलक्स प्राइवेट वार्ड रूम में एडमिट होने के लिए पहले 6000 रुपये देने होते थे, जिस पर अब 5 फीसदी GST भी लगेगा. इस जीएसटी को जोड़कर अब मरीज को प्राइवेट वार्ड में एडमिट होने के लिए 6,300 रुपये देने होंगे. 

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भोजन के लिए देना होगा इतना चार्ज

एम्स के प्राइवेट वार्ड में भर्ती हुए मरीज को रूम रेंट के अलावा भोजन के लिए 300 रुपये अलग से देने होंगे. वहीं अगर मरीज के साथ परिवार का कोई सदस्य भी भोजन लेना चाहता है, तो उसे भी 300 रुपये अलग से देने होंगे. इस हिसाब से मरीज को प्रतिदिन के 6,900 रुपये चुकाने होंगे.