Consumer Complaints: सरकार आम लोगों को बड़ी सुविधा देने जा रही है. सरकार अगले साल अप्रैल से उपभोक्ता शिकायतों (Consumer Complaints) को ‘ऑनलाइन’ दायर करने को अनिवार्य करेगी. इस कदम से शिकायतों के तेजी से निपटान में मदद मिलेगी. फिलहाल, लोग उपभोक्ता आयोग (consumer commissions) या अदालतों (courts) में फिजिकल या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते है. उपभोक्ता शिकायतों के लिये इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (e-Filing) विकल्प 7 सितंबर, 2020 को पेश किया गया था.

1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य होगा ई-फाइलिंग

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उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ई-फाइलिंग की सफलता को देखते हुए हम देश में सभी Consumer Commissions में 1 अप्रैल, 2023 से ई-फाइलिंग को अनिवार्य करने जा रहे हैं. 

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अधिकारी के अनुसार, e-filing व्यवस्था अनिवार्य होने से लोग उपभोक्ता शिकायतें अपनी रुचि के हिसाब से बिना वकील की मदद से सीधे दर्ज करा सकेंगे. उन्होंने कहा कि एक बार शिकायत ‘ऑनलाइन’ दाखिल होने से मामलों का निपटान तेजी से हो सकेगा.

उपभोक्ता शिकायतों के निपटान के लिये तीन स्तरीय व्यवस्था

उपभोक्ता शिकायतों के निपटान के लिये तीन स्तरीय व्यवस्था है. सबसे पहला जिला उपभोक्ता विवाद निपटान प्लेटफॉर्म है. राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग है.

मंत्रालय ने आसान फाइलिंग और मामलों के शीघ्र निपटान की सुविधा के लिए देश में उपभोक्ता अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं.

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