कोरोना वायरस (Corona virus) के कहर के चलते हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने बड़ा फैसला किया है. सरकार चिकित्सा और पैरा-मेडिकल स्टाफ और अन्य आवश्यक सेवाओं में सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों को नौकरी में एक्सटेंशन देने का फैसला किया है.

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हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नौकरी में एक्सटेंशन देने का फैसला उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जिनका रिटायरमेंट इस माह होना है. इस संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा एक प्रस्ताव सक्षम अधिकारी से अनुमोदन लेने के बाद वित्त विभाग को भेजा जाएगा.

स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी में एक्सटेंशन देने के अलावा विभिन्न अस्पतालों में तैनात डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों के लिए मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने विशेष निर्देश जारी किए हैं. 

मुख्य सचिव ने कहा कि मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए (PPE) पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स पीजीआई द्वारा निर्देशित तकनीकी मानदंड के अनुसार, मेडिकल कॉलेजों में बनवाई जाएं.

उन्होंने कहा, "हाइड्रोक्लोरोक्वीन और कोलोरोक्वीन दवाई को डॉक्टर की पर्ची के बिना देना बंद किया जाए." मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संकट समन्वय समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) अधिनियम के तहत कोविड-19 को शामिल करने के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है और अधिसूचित किए गए दिशा-निर्देशों को सभी प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों को अक्षरक्ष पालन करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं.

बैठक में बताया गया कि लॉकडाउन में सभी जरूरी चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने और डोर टू डोर खुदरा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं. आवश्यक वस्तुओं को डोर टू डोर पहुंचाने के लिए खुदरा विक्रेताओं के लिए व्यापक प्रचार भी किए जाएंगे. 

इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जमीनी स्तर पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के पास आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों और सामानों की आवाजाही को लेकर साफ निर्देश और प्रोटोकॉल हों, ताकि दूध और सब्जियों वगैरह की आपूर्ति बाधित न हों.