Punjab Electricity Rate: पंजाब में बिजली नियामक पीएसईआरसी ने विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 10 से 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि शुक्रवार को घोषणा की. इससे अब राज्य में बिजली का महंगा होना तय हो गया है. पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (पीएसईआरसी) ने एक नए शुल्क आदेश की घोषणा की. यह आदेश 16 जून से 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रहेगा. पीएसईआरसी ने कहा कि शुल्कों में मामूली वृद्धि इसलिए की गई है ताकि उपभोक्ताओं पर बोझ न पड़े. 

Punjab Electricity Rate: घरेलू श्रेणी की बिजली दरों में 10-12 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोत्तरी

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घरेलू श्रेणी के लिए बिजली दरों में 10-12 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है, जबकि वाणिज्यिक श्रेणी के लिए यह बढ़ोतरी 15 पैसे प्रति यूनिट है. पंजाब में घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है। हालांकि, 300 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली दरों में बढ़ोतरी का बोझ उठाना पड़ेगा. नई शुल्क दरों के तहत 0-100 यूनिट खंड वाले दो किलोवाट तक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दरें 4.19 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 4.29 रुपये कर दी गई हैं. 

Punjab Electricity Rate: 101 से 300 यूनिट के लिए नई दर 6.76 रुपए प्रति यूनिट

101-300 यूनिट के लिए नई दर 6.76 रुपए प्रति यूनिट होगी, जो 12 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि है. हालांकि, 300 से अधिक यूनिट के लिए 7.75 रुपये प्रति यूनिट की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दो किलोवाट से सात किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक की खपत के लिए नई दरें 4.54 रुपये प्रति यूनिट तथा 101 से 300 यूनिट तक की खपत के लिए नई दरें 6.76 रुपये प्रति यूनिट होंगी. सात किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

Punjab Electricity Rate: घरेलू उपभोक्ताओं के निर्धारित शुल्क में नहीं होगा परिवर्तन

आदेश के अनुसार, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया. उद्योग श्रेणी के तहत 20 केवीए भार वाली इकाइयों के लिए नई दर 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर 5.82 रुपये कर दी गई है, जबकि 20 केवीए से 100 केवीए तक भार वाली इकाइयों के लिए दर 6.10 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 6.25 रुपये कर दी गई है. इसी तरह 100 केवीए से 2,500 केवीए लोड तक बिजली शुल्क में 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है. 

उद्योगों के लिए निर्धारित शुल्क में भी पांच रुपये प्रति केवीए की बढ़ोतरी की गई है. कृषि क्षेत्र (कृषि पंपसेट) के लिए बिजली दर 6.55 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 6.70 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। पंजाब में किसानों को मुफ्त बिजली मिलती है.