Driving & Learner License Validity: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उन लोगों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है, जिनका ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर लाइसेंस एक्सपायर होने वाला था. सड़क मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस की वैधता 29 फरवरी, 2024 तक बढ़ा दी है. ये वो लाइसेंस हैं, जिनकी वैलिडिटी 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 को खत्म होने वाला था. सड़क परिवहन मंत्रालय ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि इन लोगों को टेक्निकल इश्यू की वजह से लाइसेंस रिन्यू करने और लर्नर लाइसेंस को ड्राइविंग लाइसेंस में तब्दील करने में दिक्कत हो रही थी. 

सारथी पोर्टलपर आ रही थी दिक्कतें

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अपने ‘सारथी’ पोर्टल में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों के चलते ऐसा किया. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक परिपत्र में कहा कि 31 जनवरी, 2024 से 12 फरवरी, 2024 तक सारथी पोर्टल में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों देखने को मिले. ऐसे में आवेदकों को लाइसेंस संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में व्यवधान का सामना करना पड़ा है.

लर्नर लाइसेंस की वैधता बढ़ा दी

सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा कि इसे देखते हुए ऐसे लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस, जिनकी वैधता 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के बीच खत्म हो गई है, उन्हें 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा मंत्रालय ने ये भी कहा कि इन लोगों के लाइसेंस को बिना कोई जुर्माना लगाए वैध माना जाएगा.

नहीं हो पा रहे थे ये काम

मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं के आंशिक रूप से बंद होने के कारण आवेदक शुल्क का भुगतान, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, लर्नर लाइसेंस के लिए स्लॉट बुकिंग, ड्राइविंग कौशल परीक्षण जैसी सेवाओं के लिए आवेदन करने में दिक्कत हुई.