कोचिंग सेंटर के विज्ञापनों पर शिकंजा, CCPA की ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी, 30 दिनों में सभी स्टेकहोल्डर्स से मांगे सुझाव
Coaching Centres: सीसीपीए (CCPA) ने कहा कि दिशानिर्देशों का मकसद लोगों को कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों से बचाना है. यह कोचिंग में लगे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगा.
Coaching Centres: उपभोक्ता संरक्षण नियामक सीसीपीए (CCPA) ने कोचिंग सेक्टर में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देशों के मसौदे पर 16 मार्च तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं. आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कोचिंग संस्थानों, विधि कंपनियों, सरकार और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए हैं. बयान में कहा गया, सार्वजनिक टिप्पणियां/सुझाव/प्रतिक्रिया मांगी जाती है और 30 दिन के भीतर (16 मार्च 2024 तक) केंद्रीय प्राधिकरण को प्रदान की जा सकती है.
ड्राफ्ट 'कोचिंग' (Coaching) को परिभाषित करता है और ऐसी शर्तें बताता है जो भ्रामक विज्ञापनों के अंतर्गत आती हैं. मिसाल के तौर पर कोचिंग संस्थानों को पाठ्यक्रम के नाम (चाहे मुफ़्त हो या भुगतान) और सफल उम्मीदवार द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम की अवधि या किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित जानकारी छिपाने की अनुमति नहीं है जो उपभोक्ताओं के उनकी सेवाओं को चुनने के फैसले को प्रभावित कर सकती है.
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सीसीपीए (CCPA) ने कहा कि दिशानिर्देशों का मकसद लोगों को कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों से बचाना है. यह कोचिंग में लगे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगा. कोचिंग क्षेत्र द्वारा भ्रामक विज्ञापनों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत नियंत्रित किया जाएगा और प्रस्तावित दिशानिर्देश हितधारकों में स्पष्टता लाएंगे और उपभोक्ता हितों की रक्षा करेंगे.
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