सर्दियों के मौसम में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की बिगड़ती गुणवत्ता पर नोटिस जारी किया है. NGT ने दिल्ली के मुख्य सचिव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और दिल्ली नगर निगम (MCD) से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.

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NGT के कड़े नियम

एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि NGT ने दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के उल्लंघन को उजागर करने वाली मीडिया रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए खुद से कार्रवाई  शुरू की, जिसके तहत सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं. 

दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या

अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण की जारी समस्या पर चिंता जताई. हरित पैनल ने कहा कि वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के निवासियों को विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

अधिकारियों को वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के उपाय

NGT ने दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के सदस्य सचिव, दिल्ली नगर निगम (MCD) के आयुक्त, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सदस्य सचिव सहित प्रमुख अधिकारियों को नोटिस जारी किया. इन अधिकारियों को GRAP के अनुसार दिल्ली में विभिन्न स्रोतों से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों का विवरण देते हुए कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.

एयर क्वालिटी पर ध्यान 

इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए AQI को स्वीकार्य सीमा के भीतर बनाए रखना है, खासकर आने वाले सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए.

राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता के मुद्दों को संबोधित करने की तात्कालिकता और महत्व पर प्रकाश डालते हुए मामले को 8 नवंबर को आगे की कार्रवाई  के लिए निर्धारित किया गया है.

 

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