क्या पेट्रोल गाड़ियां को 15 साल बाद करवा सकेंगे रिन्यू? जानिए हाई कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला
Delhi Update: सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की तरफ से पारित आदेशों के मद्देनजर अदालत ने ऐसे वाहन के रजिस्ट्रेशन के रिन्युवल की इजाजत देने से इनकार किया है.
Delhi Update: दिल्ली में जिन लोगों के पास 15 साल के पुरानी कार हैं, उन लोगों के लिए बड़ी खबर है. अब अगर आप अपनी 15 साल पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण कराने जाएंगे, तो वो नहीं हो पाएगा. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की तरफ से पारित आदेशों के मद्देनजर अदालत ने ऐसे वाहन के रजिस्ट्रेशन के रिन्युवल की इजाजत देने से इनकार किया है.
जारी हो सकेगी NOC?
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार की नीति के मुताबिक, याचिकाकर्ता द्वारा वाहन के ऐसे स्थानों में हस्तांतरण (Transfer) के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें लेकर NGT और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत अनुमति प्रदान की गई है.
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15 साल के बाद दोबारा नहीं होगा रजिस्ट्रेशन
अदालत ने कहा, 'NGT और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के मद्देनजर याचिकाकर्ता दिल्ली-एनसीआर में चलने के उद्देश्य से 15 साल पूरे होने के बाद पेट्रोल वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण की मांग नहीं कर सकता है.'
कोर्ट ने खारिज की याचिका
अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. अदालत का आदेश एक व्यक्ति की ओर से दायर उस याचिका पर आया, जिसमें दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण के संबंध में जारी एक सार्वजनिक नोटिस को मनमाना करार देने का अनुरोध किया गया था.