प्राइवेट बाइक टैक्सी के कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार के परिवहन मंत्रालय ने पब्लिक नोटिस जारी कर बाइक टैक्सी के कमर्शियल इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. इसे न मानने पर एग्रीगेटर्स समेत बाइक टैक्सी चलाने वाले लोगों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा. इसके तहत बाइक चलाने वाले ड्राइवर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है. 

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लाइसेंस हो सकता है रद्द

राज्य मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि पाबंदी के बाद भी बाइक टैक्सी चलाने वालों के चालान काटे जाएंगे. इसके अलावा लाइसेंस भी रद्द किये जा सकते हैं. इस सर्विस से जुड़े तमाम एग्रीगेटर्स को भी चेतावनी दी गई है. इसमें कहा गया है कि अगर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म (मोबाइल ऐप/वेबसाइट) पर बुकिंग्स जारी रखी, तो उनके खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

नहीं माने तो 10 हजार के जुर्माने के साथ होगी जेल

परिवहन विभाग ने प्राइवेट बाइक टैक्सियों को मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 का उल्लंघन बताया है. ऐसे में एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. जारी नोटिस के मुताबिक पहली बार अपराध के मामले में 5 हजार रुपए तक का जुर्माना, दूसरे अपराध के लिए 10 हजार रुपए तक का जुर्माना और 1 साल तक की जेल का प्रावधान है. इसके अलावा बाइक ड्राइवर को 3 महीने तक अपना लाइसेंस भी खोना पड़ सकता है.