चोरी के मामले में अब बिना पुलिस स्टेशन गए दर्ज होगी आपकी FIR, दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया ऐप
Delhi Police e-FIR App: चोरी की घटनाओं के लिए अब आपको पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी. दिल्ली पुलिस ने इसके लिए एक ऑनलाइन एप जारी किया है.
Delhi Police e-FIR App: दिल्ली पुलिस कमीशनर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) ने बुधवार को एक e-FIR ऐप लॉन्च किया. इस FIR ऐप पर लोग घर में चोरी जैसी घटनाओं के बारे में तुरंत शिकायत दर्ज करा सकेंगे.
अस्थाना ने कहा कि ऑनलाइन FIR दर्ज कराने से पुलिस को चोरी जैसी घटनाओं के मामलों को जल्दी सुलझाने में मदद मिलेगी.
लंबित मामलों में आएगी कमी
उन्होंने कहा कि दिल्ली में चोरी की गई संपत्ति के लिए ऑनलाइन FIR ऐप से जांच अधिकारियों के माध्यम से जांच और कागजी कार्रवाई को पूरा करने के साथ-साथ पुलिस स्टेशनों और अदालत में लंबित मामलों को कम करने के लिए समय पर प्राथमिकी दर्ज की जा सकेगी.
नागरिकों को होगी आसानी
पुलिस ने कहा कि चोरी के मामलों के रजिस्ट्रेशन के लिए e-FIR एप्लिकेशन दिल्ली पुलिस के वेब एप्लिकेशंस की श्रृंखला में एक मील का पत्थर साबित होगा. इसके जरिए शिकायतकर्ता बिना पुलिस स्टेशन गए अपना मामला दर्ज करा सकते हैं और इसकी एक कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं. इससे दिल्ली के नागरिकों को आसानी होगी.
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पूरे दिल्ली के लिए लागू
ऐप की विशेषताओं के बारे में बताते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया कि इसके माध्यम के आप कहीं भी किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज होने के बाद अपराध शाखा (Crime Branch) के तहत स्थापित ई-पुलिस स्टेशन में इसकी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और इसका अधिकार क्षेत्र पूरी दिल्ली में होगा.
पुलिस ने बताया कि इसके बाद प्राथमिकी की एक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित कॉपी शिकायतकर्ता, एरिया SHO, वरिष्ठ अधिकारियों, नामित अदालत के ई-मेल आईडी पर तुरंत भेजी जाएगी.
दिल्ली पुलिस ने बताया कि चोरी के मामलों की प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बने इस एप्लिकेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थान पर होस्ट किया जाएगा. जबकि वेब एप्लिकेशन का URL दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट www.delhipolice.nic के साथ लिंक किया जाएगा.
कैसे दर्ज होगी शिकायत
पहली बार ऐप पर शिकायत दर्ज करा रहे यूजर्स को एक मोबाइल फोन नंबर और एक ईमेल आईडी देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. यूजर्स को उनके मोबाइल और वेब पर एक ओटीपी मिलेगा. इस ओटीपी के मदद से आप संबंधित जांच अधिकारी के फोल्डर में लॉग इन कर सकते हैं. संबंधित जांच अधिकारी शिकायतकर्ता से 24 घंटे के भीतर संपर्क करेगा. इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर वह वारदात स्थल पर भी जा सकता है.