Delhi Nursery Admission: कब जारी होगी पहली और दूसरी लिस्ट? यहां जानें पूरा शेड्यूल
Delhi Nursery Admission:दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी में होने वाले एडमिशन के लिए आज शेड्यूल को जारी कर दिया गया है. जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक, दिल्ली में 1 दिसंबर से स्कूलों के फॉर्म जारी कर दिए जाएंगे.
Delhi Nursery Admission: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी में होने वाले एडमिशन के लिए आज शेड्यूल को जारी कर दिया गया है. जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक, दिल्ली में 1 दिसंबर से स्कूलों के फॉर्म जारी कर दिए जाएंगे. इसी के साथ 23 दिसंबर फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है और 20 जनवरी को सिलेक्टेड छात्रों की पहली लिस्ट जारी की जाएगी. 20 जनवरी को जारी होगी सिलेक्टेड छात्रों की पहली लिस्ट. वहीं, सिलेक्टेड छात्रों को दूसरी सूची 6 फरवरी को जारी की जाएगी.
जरुरी डेट्स
01 दिसंबर से जारी होंगे फॉर्म. 23 दिसंबर फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख. 20 जनवरी को जारी होगी सिलेक्टेड छात्रों की पहली लिस्ट. 06 फरवरी को जारी होगी सिलेक्टेड छात्रों को दूसरी सूची.Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
25 रुपये में होगा आवेदन
अधिसूचना में कहा गया है कि प्रवेश पंजीकरण शुल्क के रूप में सिर्फ 25 रुपये की राशि ली जा सकती है. स्कूल के प्रॉस्पेक्टस की खरीदारी वैकल्पिक होगी. सभी निजी स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूह (डीजी) के छात्रों और विकलांग बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें रिजर्व करेंगे. प्रवेश स्तर पर सीटों की संख्या पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों - 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान प्रवेश स्तर की कक्षाओं में सबसे अधिक सीटों से कम नहीं होगी. ड्रॉ की होगी वीडियोग्राफी नोटिफिकेशन के मुताबिक, लकी ड्रा में शामिल छात्रों के अभिभावकों को ड्रॉ की तारीख से कम से कम दो दिन पहले स्कूल द्वारा वेबसाइट, नोटिस बोर्ड और ई-मेल के जरिए सूचित किया जाएगा. वीडियोग्राफी के तहत ड्रॉ का आयोजन किया जाएगा और इसके फुटेज को स्कूल द्वारा सहेज कर रखा जाएगा. अधिसूचना में कहा गया है कि बॉक्स में डालने से पहले अभिभावकों को पर्चियां दिखाई जाएंगी, जिनका इस्तेमाल ड्रॉ के लिए किया जा रहा है. बच्चे की उम्र नर्सरी : 3 से 4 साल के बीच केजी : 4 से 5 साल के बीच क्लास 1 : 5 से 6 साल (31 मार्च तक) उम्र (न्यूनतम और अधिकतम) में 30 दिन की छूट स्कूल हेड दे सकता है. जरूरी डॉक्युमेंट्स- राशन कार्ड/स्मार्ट कार्ड (माता/पिता के नाम का, बच्चे का नाम हो शामिल)
- बच्चे या पैरंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- किसी एक पैरंट का वोटर आईडी कार्ड
- किसी एक पैरंट के नाम का इलेक्ट्रिसिटी बिल/पानी का बिल/ एमटीएनएल फोन का बिल/ किसी पैरंट का पासपोर्ट
- किसी एक पैरंट का आधार कार्ड