Delhi New Rule: दिल्ली सरकार (Delhi Government) के सड़क परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल से बसों और भारी वाहनों को लेकर सख्त नियम बनाया है. सरकार ने ऐलान किया है कि बस और माल ढोने वाले वाहन अब अलग लेन में चलेंगे. नया नियम सख्ती के साथ 1 अप्रैल से शुरू होगा. इसके लेकर दिल्ली के परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने कहा है, 'अब 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और माल ढोने वाले वाहनों के लिए लेन संबंधी अनुशासन को सख्ती से लागू किए जाएंगे.' 

मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई

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विभाग के बयान के मुताबिक, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग सुबह 8 से रात 10 बजे तक इस नियम का पालन कराएंगे. इस टाइम लिमिट के बाद दूसरे वाहनों को इस लेन पर चलाए जाने की अनुमति होगी. 

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वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और दिल्ली पार्किंग स्थल प्रबंधन नियम, 2019 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

6 महीने की कैद की हो सकती है सजा

परिवहन विभाग के मुताबिक अगर भारी वाहन की तरफ से लेन का उल्लंघन होता है तो ऐसा करने वाले चालकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने की कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है. 

इस मुद्दे पर विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार यातायात पुलिस के साथ परिवहन विभाग केवल बसों और माल ढोने वाले वाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष लेन को निर्धारित करेगा.