Google की अपील पर CCI, ADIF को नोटिस जारी; HC ने पक्ष रखने को कहा
इस मामले में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने बीते सोमवार को प्रतिस्पर्धा आयोग को निर्देश दिया था कि वह 26 अप्रैल तक गूगल की नई ऐप भुगतान नीति पर एडीआईएफ की आपत्तियों पर गौर करे.
दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल की थर्ड पार्टी ऐप पेमेंट पॉलिसी पर विचार करने संबंधी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को जारी निर्देश के मामले में बुधवार को आयोग और स्टार्टअप संगठनों के प्रतिनिधि निकाय ADIF से अपना पक्ष पेश करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने गूगल की अपील पर सीसीआई और अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (ADIF) को नोटिस जारी किया. गूगल ने न्यायालय की एकल पीठ के सीसीआई को दिए गए निर्देश को चुनौती दी है.
सिंगल बेंच ने बीते सोमवार को प्रतिस्पर्धा आयोग को निर्देश दिया था कि वह 26 अप्रैल तक गूगल की नई ऐप भुगतान नीति पर एडीआईएफ की आपत्तियों पर गौर करे. इसके पहले आयोग कोरम के अभाव का हवाला देते हुए इसपर विचार करने से इनकार कर चुका था.
देश में इनोवेशन स्टार्टअप कंपनियों के प्रतिनिधि संगठन ADIF ने कमीशन के आधार पर ऐप में खरीद की छूट और डाउनलोड की सुविधा देने की गूगल की नीति को चुनौती दी है. इसने भुगतान कर डाउनलोड किए जाने वाले ऐप और ऐप के जरिये खरीद में बाहरी भुगतान सुविधा प्रदाताओं को कमीशन के आधार पर मंजूरी देने का विरोध किया है.
गूगल की तरफ से पेश हुए वकील साजन पूवैया ने कहा कि वह इस मामले में न्यायालय से किसी अंतरिम आदेश की मांग नहीं रख रहे हैं. इस पर पीठ ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. इसके पहले हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ गूगल की अपील पर तत्काल सुनवाई करने की अपील मंगलवार को ठुकरा दी थी.
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