दिल्ली में लाखों सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर बड़ा अपडेट, सरकार ने जारी किया अध्यादेश
देश की राजधानी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट है. उनके पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर बदलाव होने जा रहा है. इसके लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया है.
देश की राजधानी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट है. उनके पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर बदलाव होने जा रहा है. इसके लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया है. अध्यादेश में दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार को लेकर अहम बदलाव किया गया है. इसके तहत उप-राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ा दी गई हैं.
सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा अपडेट
जारी अध्यादेश में सरकार ने दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार को उप-राज्यपाल को दिया गया है. साथ ही साथ दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए 3 लोगों की अथॉरिटी भी बनाई जाएगी. इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के मेंबर शामिल होंगे.
सरकार अथॉरिटी के आधार पर फैसला लेगी
अध्यादेश के मुताबिक मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के सदस्यों वाली अथॉरिटी की सलाह पर केंद्र सरकार फैसला लेगी. साथ ही बहुमत के आधार पर लिया गया है फैसला ही मान्य होगा. अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश जरूर है, लेकिन विधायिका के साथ है.
इस फैसले की वजह क्या है?
अध्यादेश में कहा गया है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थान और अथॉरिटीज, सुप्रीम कोर्ट समेत कई संवैधानिक संस्थाएं हैं. विदेशी और तमाम ऑफिस हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है.
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