Delhi Mask Fine: दिल्ली में रोजाना कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी ने सबकी चिंताएं बढ़ा दी है. देश की राजधानी में कोरोना मामले बढ़ने के बाद एक बार फिर सरकार द्वारा मास्क को लेकर सख्ती कर दी गई है. कोरोना से राहत के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाने पर छूट दी गई थी. लेकिन अब फिर दिल्ली मेट्रो, बाजार और भी कई पब्लिक प्लेस पर मास्क को जरूरी कर दिया गया है. 

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न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर 4,500 से ज्यादा लोगों पर कुल 22 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने पिछले महीने एक बैठक में, मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया था. जिसके बाद से डीडीएमए के फैसले का उल्लंघन करने वाले लोगों से चालान वसूला गया.

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अब तक लगाया जा चुका है 22 लाख रुपये का जुर्माना

डीडीएमए ने 22 अप्रैल को जारी आदेश में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना फिर से अनिवार्य कर दिया था. शहर में 23 अप्रैल से चार मई के बीच, मास्क नहीं लगाने पर कुल 4,504 लोगों पर जुर्माना लगाया गया. पूर्वी जिले में 1,133, नई दिल्ली में 705, दक्षिण पश्चिमी जिले में 588, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 562 और दक्षिण पूर्वी जिले में 553 लोगों पर जुर्माना लगाया गया. शाहदरा और मध्य जिले में किसी पर जुर्माना नहीं लगाया गया. सरकार ने मास्क नहीं लगाने पर अब तक 22,05,500 रुपये का जुर्माना लगाया है और 7,66,500 रुपये वसूले हैं.

जानिए किन जगहों पर मास्क लगाना है अनिवार्य

भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना बेहद जरूरी है.

तीन परतों वाला फैब्रिक मास्क पहनना सुरक्षित माना जाता है.

अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही मरीजों और वहां मौजूद सभी लोगों का मास्क पहनना जरूरी.

पार्क, जिम, थिएटर और मॉल में भी मास्क पहनना जरूरी.

बाजार जाते समय मास्क लगाएं.

बस, ट्रेन या मेट्रो में सफर के दौरान भी मास्क जरूरी.

नोट- इन सब जगहों पर बिना मास्क पकड़े जाने पर फाइन के रूप में 500 रुपये देने होंगे.