Delhi Air Pollution: आज से दिल्ली की सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी ये गाड़ियां, नियम तोड़ने पर लगेगा ₹20000 का जुर्माना
Delhi Air Pollution: मंगलवार से दिल्ली की सड़कों पर BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है. जानें कब तक लगा रहेगा ये बैन.
Delhi Air Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए और इस पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने मंगलवार से BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारों पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है. दिल्ली सरकार ने इसके लिए सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया था और बताया था कि आज यानी मंगलवार से दिल्ली की सड़कों पर BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है. फैसले में कहा गया है कि ये अस्थायी बैन 12 जनवरी या फिर जब तक प्रदूषण का स्तर कम ना हो जाए, तब तक लागू रहेगा. बता दें कि दिल्ली के कई हिस्सों में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है.
12 जनवरी तक लगेगा बैन
ये फैसला रिवाइज्ड GRAP- 3 और मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 115 के तहत मिले आदेशानुसार दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है. दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल LMVs (4 व्हीलर) को दिल्ली-एनसीआर में चलाने की अनुमति नहीं है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
रविवार को दिल्ली का ये था हाल
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, दिल्ली का ओवरऑल क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सोमवार को शाम 4 बजे 434 दर्ज किया गया था, जो कि रविवार को दर्ज किए गए AQI से 63 प्वाइंट ज्यादा था. बता दें कि GRAP-3 लागू होते हुए भी अनावश्यक निर्माण कार्य पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है.
नियम ना मानने पर लगेगा 20000 रुपए का जुर्माना
दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में बताया कि 12 जनवरी तक दिल्ली की सड़कों पर BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारों पर अस्थायी बैन लगा दिया है. अगर कोई शख्स इस नियम को नहीं मानता है और बैन के बावजूद भी ये गाड़ियां चलाता है तो उस पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 20000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है.