कहते हैं कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है. यह कहावत उन घर खरीदारों पर भी चरितार्थ होने जा रही है, जिन्हें बिल्डरों की लापरवाही के चलते फ्लैट मिलने में लंबा इंतजार करना पड़ा रहा है. घर के आवंटन में देरी होने पर बिल्डर को जुर्माना अदा करना होगा और यह जुर्माना 5 रुपये प्रति स्क्वैयर फीट हो सकता है. हालांकि घर बुक करते समय बिल्डर और खरीदार के बीच हुए समझौते में देरी पर जुर्माने का नियम होता है, लेकिन अधिकांश घर खरीददारों को इसके बारे पता नहीं होता है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बढ़ा सकते हैं जुर्माने की रकम

कन्ज्यूमर कमीशन ने हाल ही में अपने एक फैसले में कहा कि अगर बिल्डर घर देने में देरी होने पर बिल्डर 5 रुपये प्रति स्क्वैयर फीट के जुर्माने की बात पर आवंटन को और अधिक नहीं टाल सकता. ऐसे में उपभोक्ता जुर्माने की रकम बढ़ाने की मांग कर सकते हैं. इतना ही नहीं अगर उपभोक्ता देरी के कारण अपने जमा किए हुए पैसे वापस लेने चाहता है तो बिल्डर को जुर्माने के साथ रकम का भुगतान करना होगा.

दरअसल, कंज्यूमर कमीशन ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही थी. इस मामले में उपभोक्ता को फ्लैट तय समय से 3 साल बाद भी नहीं मिला था. इस पर घर खरीदार ने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया. उभोक्ता ने एम्मार एमजीएफ से एक फ्लैट बुक किया था. इस पर कोर्ट ने बिल्डर को उपभोक्ता की जमा की गई पूरी रकम के साथ 5 लाख रुपये हर्जाने के रूप में चुकाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि घर देने में अनिश्चितकालीन देरी नहीं की जा सकती है. अगर, कुछ वक्त के लिए घर के आवंटन की प्रक्रिया टल जाए तो समझा सकता है.