कस्टम डिपार्टमेंट खिलौनों के इंपोर्ट पर रखा रहा कड़ी नजर, अब तक बिना BIS मार्क वाले 18600 खिलौने किए गए जब्त
Chinese Toys: सरकार ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का क्वालिटी मार्क न होने और नकली लाइसेंस का इस्तेमाल करने की वजह से देशभर के हवाई अड्डों और मॉल सहित प्रमुख खुदरा स्टोरों से एक महीने में 18,600 खिलौने जब्त किए गए हैं.
Chinese Toys: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने सीमा शुल्क विभाग (Custom Department) खिलौनों के इंपोर्ट पर करीबी नजर रख रहा है और क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी नॉर्म्स को दरकिनार करने के नए तौर-तरीकों से लगातार निपट रहा है. सरकार ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का क्वालिटी मार्क न होने और नकली लाइसेंस का इस्तेमाल करने की वजह से देशभर के हवाई अड्डों और मॉल में हैमलीज (Hamleys) और आर्चीज (Archies) सहित प्रमुख खुदरा स्टोरों से एक महीने में 18,600 खिलौने जब्त किए गए हैं.
सीबीआईसी (CBIC) ने एक ट्वीट में कहा कि कस्टम डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी नियमों को दरकिनार करने के नये तौर-तरीकों से लगातार निपट रहा है. इसके लिए बोर्ड बीआईएस (BIS) और विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के साथ मिलकर काम कर रहा है. ट्वीट में कहा गया कि खिलौनों के अलग-अलग हिस्सों के आयात के जरिए BIS प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए अपनाए जा रहे नए तौर-तरीकों से निपटा जा रहा है.
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खिलौनों के लिए BIS मार्क
1 जनवरी, 2021 से सरकार ने खिलौनों के लिए राष्ट्रीय मानक स्थापित करने वाली संस्था भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा स्पेसिफाइड सेफ्टी नॉर्म्स के अनुरूप होना अनिवार्य कर दिया है. देश भर के प्रमुख हवाई अड्डों और मॉल में स्थित Hamleys, Archies, WH Smith, Kids Zone और Cococart सहित प्रमुख खुदरा स्टोरों पर छापे मारे गए.
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(पीटीआई इनपुट के साथ)