Coronavirus: राजस्थान के बाद पंजाब में लॉकडाउन, 31 मार्च तक रहेगा बंद
कोरोना वायरस के मद्देनजर राजस्थान और पंजाब सरकार ने रविवार से 31 मार्च तक टोटल लॉक डाउन का ऐलान किया है.
कोरोना वायरस (Coronavirus) के मद्देनजर राजस्थान (Rajasthan) और पंजाब (Punjab) सरकार ने रविवार से 31 मार्च तक टोटल लॉक डाउन (lockdown) का ऐलान किया है. हालांकि, इस दौरान रोजमर्रा की जरूरत वाली सामानों जैसे सब्जी और दूध की दुकानों के साथ-साथ मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे. राजस्थान पूरे सूबे में लॉक डाउन लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है.
राजस्थान में लॉक डाउन
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई अहम फैसले लिए हैं. शनिवार की रात मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने 31 मार्च तक राजस्थान में लॉक डाउन करने के आदेश दिए हैं. इस दौरान प्रदेश में आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी दुकानें मॉल्स और ट्रांसपोर्ट की सेवाओं पर पूर्णतया रोक रहेगी.
मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों के अनरूप दैनिक आधार पर अलग-अलग विभागों संबंधी सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय और उनको लागू कराए जाने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं परिवहन राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है.
मुफ्त मिलेगा राशन
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 1 करोड़ से अधिक जिन परिवारों को 1 रुपये और 2 रूपए प्रतिकिलो गेहूं मिलता है, उन्हें मई माह तक गेहूं निःशुल्क दिए जाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वैंडर, दिहाडी मजदूरों और ऐसे जरूरतमंद परिवार जो एनएफएसए की सूची से बाहर हैं, उन्हें 1 अप्रेल से 2 माह तक आवश्यक खाद्य सामग्री के पैकेट निशुल्क उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं. ये पैकेट जिला प्रशासन और नगरपालिकाओं के सहयोग से उपलब्ध करवाए जाएंगे.
इस बार जल्दी मिलेगी पेंशन
गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस से पैदा हए हालातों में सभी प्रकार के पेंशनधारियों को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभार्थियों को वितरण अप्रेल माह के प्रथम सप्ताह तक कर दिया जाएगा.
पंजाब में भी लॉक डाउन
राजस्थान के बाद पंजाब सरकार ने भी लॉक डाउन का ऐलान कर दिया है. पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर रविवार को पूरे राज्य में 31 मार्च तक लॉकडाउन (बंदी) लागू करने का फैसला किया. पंजाब में अब तक कोरोनो वायरस के 14 मामले सामने आए हैं.
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क्या होता है लॉक डाउन
लॉक डाउन का मतलब होता तालाबंदी, यानी किसी व्यक्ति या जगह को बंद कर दिया जाता है. विशेष हालातों में लॉक डाउन लगाया जाता है. इसमे लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है. यह कुछ-कुछ कर्फ्यू (Curfew) जैसे ही होता है. बस फर्क यह है कि लॉक डाउन किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू किया जाता है. एक तरह का सुरक्षात्मक उपाय है. बहुत जरूरी काम जैसे दवा, खाने-पीने का सामान के लिए ही घर से बाहर जा सकते हैं.