Covid 19 के बढ़ते मरीजों की संख्‍या पर काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने Lockdown 5.0 का ऐलान कर दिया है. न्‍यूज एजेंसी Ani के मुताबिक  अब containment zone में Lockdown 30 जून तक रहेगा. ग्रीन और ऑरेंज जोन को लेकर भी गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

होम मिनिस्‍ट्री की गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दी जाएगी. इस एरिया का डीमार्केशन जिले के अफसर करेंगे. उस दौरान मंत्रालय की गाइडलाइन को ध्‍यान में रखना सबसे ज्‍यादा जरूरी है.

Zee Business Live TV

कंटेनमेंट जोन में सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी. हालांकि किसी बाहरी को आने या उस क्षेत्र से किसी को निकलने की छूट नहीं होगी.

इन एरिया में बफर जोन की लगातार चेकिंग होती रहनी चाहिए, जहां से covid 19 के नए केस निकलने का अंदेशा हो.

गाइडलाइन की खास बातें

Face mask पहनने की बात को गाइडलाइन में फिर दोहराया गया है. खासकर दफ्तर और ट्रांसपोर्ट में सफर करते वक्‍त. 

इसके साथ ही social distancing यानि आपस में 6 फुट की दूरी अपनाना

दुकानों में दुकानदार को ग्राहकों को आपस में दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा

दुकान में 1 टाइम पर 5 लोगों से ज्‍यादा नहीं आ सकेंगे

शादी-ब्‍याह में 50 से ज्‍यादा मेहमान नहीं होंगे

अंतिम यात्री में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की छूट होगी

पब्लिक प्‍लेस पर थूकना अपराध है. इस पर राज्‍य फाइन वसूल करेंगे.

ज्‍यादा से ज्‍यादा work from home के लिए कंपनियों को प्रेरित किया जाए

काम के घंटे को लेकर पूरा मुस्‍तैदी बरती जाए

दफ्तरों में कर्मचारियों की थर्मल स्‍कैनिंग, हैंड वाश, सैनिटाइजर की व्‍यवस्‍था जरूरी है

दफ्तर में सैनिटाइजेशन का पूरा ख्‍याल रखा जाए.

दफ्तर में काम करते वक्‍त कर्मचारियों में Social distancing का पालन हो.