कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने भी तालाबंदी का ऐलान किया है. दिल्ली सरकार ने 23 मार्च की सुबह 6 बजे से 31 मार्च रात 12 बजे तक लॉक डाउन की घोषणा की है.

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इस घोषणा से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल के साथ मुलाकात की और हालात पर चर्चा की. उप-राज्यपाल से चर्चा के बाद दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान किया गया.

अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को बताया कि दिल्ली में अभी कोरोना वायरस के 27 मामले दर्ज हुए हैं. इनमें 6 मामले ट्रांसमिशन के हैं. 21 प्रभावित लोग वे हैं जो अन्य देशों से इस वायरस के संक्रमित होकर आए हैं. 

कोरोना वायरस के संक्रमण को यहीं रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे कदम उठाने का फैसला लिया गया है. 

मुख्यमंत्री ने बताया कि 23 मार्च की सुबह 6 बजे से 31 मार्च रात 12 बजे तक दिल्ली में लॉक डाउन रहेगा. 

सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे

- प्राइवेट बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, ई-रिक्शा पूरी तरह से बंद रहेंगे.

- डीटीसी की 25 प्रतिशत बसें ही चलेंगी.

- सभी दुकान, बाजार, कॉमर्शियल स्पॉट, फैक्ट्री, वर्कशॉप, गोदाम, साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे.

- दिल्ली से सटी सभी सीमाएं सील रहेंगी.

- इंटर स्टेट बस, ट्रेन और मेट्रो ट्रेन भी बंद रहेंगी. 

- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों भी बंद रहेंगी.

- सभी निर्माण कार्य अगले आदेश तक बंद रहेंगे.

- सभी धार्मिक स्थान- मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद रहेंगे.

मिलती रहेंगी ये सर्विस

- कानून व्यवस्था को लागू करने वाले ऑफिस खुले रहेंगे.

- पुलिस और फायर सर्विस का कामकाज चलता रहेगा.

- सभी अस्पताल, अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं खुली रहेंगी.

- राशन की दुकानों की सर्विस जारी रहेगी.

- बिजली दफ्तर और पानी का सप्लाई से जुड़ी जारी रहेंगी.

- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कामकाज जारी रहेगा.

- बैंकों के एटीएम, टेलीकॉम और इंटरनेट की सर्विस मिलती रहेगी.

-खाने-पीने के आइटम, दूध, दवा, किराने की दुकानें खुली रहेंगी.

- रेस्टोरेंट्स से केवल खाना पैकिंग की सुविधा मिलेगी.

- पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी खुली रहेंगी.

प्राइवेट कर्मचारी ऑन ड्यूटी माने जाएंगे

कोई भी व्यक्ति सड़क पर मिलता है और उससे पूछा जाता है कि वह कहां जा रहा है. वह कोई जरूरी सेवा की पूर्ति के लिए जा रहा है तो उसकी बात मानी जाएगी. उसे कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है. 5 या पांच से ज्यादा लोग एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे, लेकिन उनके कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी माना जाएगा. इसमें स्थाई और कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों पर लागू होगा.

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काला बाजारी के खिलाफ कार्रवाई

जो भी व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकारों के नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रावाई की जाएगी. मास्क या सैनेटाइजर की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अब तक 437 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं.