मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाईकोर्ट से मिला था झटका
Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम मानहानि केस में पूर्व सांसद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी.
Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम केस में मानहानि के दोषी पाए गए पूर्व सासंद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राहुल गांधी ने मानहानि केस में दो साल की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इससे पहले राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया था. साथ ही उनकी दो साल की सजा को बरकरार रखा था. आपको बता दें कि राहुल गांधी को गुजरात के एक सेशन कोर्ट ने मानहानि केस पर दो साल की सजा सुनाई थी. हालांकि, कोर्ट ने तुरंत जमानत भी दे दी थी. इस फैसले के बाद उनकी सांसदी चली गई थी.
गुजरात हाईकोर्ट ने रद्द की थी याचिका
गुजरात हाईकोर्ट ने सात जुलाई को मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका को रद्द कर दिया था. इसमें उन्होंने सेशल कोर्ट द्वारा मानहानि केस में दी गई दो साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. इसके बाद वायनाड से पूर्व सांसद ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था. गौरतलब है कि साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी. इसके बाद सेशन कोर्ट ने उन्हें मानहानि केस में दोषी ठहराया था.
रद्द हुई थी संसद की सदस्यता
राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था. इसके बाद उन्होंने अपना सांसद आवास भी खाली कर दिया था. ‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951’ की धारा 8 के सब सेक्शन 3 के तहत अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी संसद या विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी. वह रिहाई के 6 साल बाद तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा.
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राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोल्लार में लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान एक विवादित बयान दिया था. इसमें उन्होंने कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है. इसको लेकर गुजरात के सूरत में उनके खिलाफ बीजेपी विधायक ने शिकायत दर्ज कराई थी.