कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पश्चिम बंगाल (West Bengal) और सिक्किम (Sikkim) में लॉकडाउन (lockdown) का एलान किया गया है. पश्चिम बंगाल में 16 मई 30 मई तक का लॉकडाउन लगने जा रहा है, जिसका ऐलान राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने शनिवार को किया. साथ ही सिक्किम में राज्य गृह विभाग द्वारा 17 मई से 24 मई तक एक हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन (Lockdown) रहेगा. वहीं जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए दुकानों को सुबह कुछ समय के लिए खोला जा सकेगा.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पश्चिम बंगाल (West Bengal) में जरूरी सेवाओं की अनुमति (Essential Services Allowed)

सरकार ने लॉकडाउन (lockdown) के समय जरूरी सामान खरीदने के लिए दुकानें और बाजार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी है. साथ ही सरकार ने आपातकालीन सेवाओं पर छूट दी है. राज्य में मेडिकल स्टोर (Medical Shops), ऑप्टिकल शोरूम और एटीएम (ATM) बंद नहीं किए जाएंगे. पेट्रोल पंप्स को भी खोलने का निर्णय लिया गया है. एयरपोर्ट्स से आपातकालीन स्थिति में अगर कोई भी यात्रि सफर कर आएगा तो उन यात्रियों के परिवहन की छूट होगी. साथ ही सरकार ने शादी में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है.

बंद रहेंगी ये गतिविधियां (These activities will be stopped)

सरकार द्वारा जारी निर्देश में राज्यों के सभी तरह के परिवहन पर रोक लगा दी गई है, जिसमें इंटर स्टेट बस, लोकल रेल मेट्रो और फैरी सर्विस बंद रहेंगी. इसमें स्कूल कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान को भी बंद करने के आदेश दिए गए है. साथ ही आपातकालीन सेवाओं के अलावा सभी शासकीय और निजी संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है. वहीं सरकार ने सभी राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सभी तरह के सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है. इस दौरान जिम, स्पा, शॉपिंग मॉल और सिनेमाघर पूरी तरह बंद रहेंगे.

सिक्किम (Sikkim) में जरूरी सेवाओं की अनुमति (Essential Services Allowed)

सिक्किम (Sikkim) सरकार ने एक हफ्ते के लॉकडाउन (lockdown) में दूध और मेडिकल की दुकानों (Milk And Medical Shops) को खोला जा सकेगा, जिसमें दूध बिक्री करने वाली दुकान सुबह 7 से 11 बजे तक खोल सकते हैं. मेडिकल, चिकित्सीय उपकरण निर्माण और ऑक्सीजन संबंधित कंपनियों को खोलने का आश्वासन दिया गया है. एयरपोर्ट से यात्रियों के आने जाने में भी छूट दी गई है. साथ ही केंद्र सरकार ने अपने कार्यालयों को खोलो रहने का फैसला किया है, जहां कर्मचारी अपने पहचान-पत्र के साथ आना जाना कर सकते हैं.

इन चीज़ों पर रहेगी पाबंदी (Ban on these works)

कोरोना के मामले हफ्ते में 20 फीसदी की रफ्तार से बढ़ जाने की वजह से सड़कों पर वाहन का आवागमन भी बंद करने का निर्णय लिया. साथ ही जो भी यात्रि राज्य में एंट्री करेगा, उसके पास 48 घंटे पहले की गई RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव होना जरूरी है. जारी निर्देशों में ये भी स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी के पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं हुई, तो उसे क्वारंटाइन किया जाएगा, जिसका शुल्क उन्हें देना होगा. साथ ही राज्य सरकार के सभी कार्यालय, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, जिम, बाजार बंद रहेंगे.

ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें