छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली के बिल को आधा करने का आदेश जारी कर दिया है. छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टी.एस.सिंहदेव ने सोशल मीडिया पर इसका आदेश सोशल मीडिया पर शेयर किया है. हालांकि, इसका लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा जो बिजली बिल की राशि 6 महीने की अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है. टी.एस.सिंहदेव ने कहा है कि यह सुविधा खासकर वंचित परिवारों के लिए सहायक सिद्ध होगी. उनके घरेलू बचत के लिए लाभकारी होगी. आपको बता दें कि इस साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

जारी किया विभागीय आदेश,  घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

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डिप्टी सीएम टी.एस.सिंहदेव ने लिखा, 'सभी प्रदेशवासियों को संतोष के साथ सूचित करना चाहूंगा कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा प्रति माह खपत की गई 400 यूनिट बिजली पर प्रभावशील विद्युत दरों पर बने बिल को आधा करने हेतु विभागीय आदेश जारी किया गया है. इसके हिसाब से यह रियायत उन उपभोक्ताओं को भी प्राप्त होगी जिनके विरुद्ध बिजली बिल की राशि 6 महीने की अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है.यह सुविधा खासकर वंचित परिवारों के लिए सहायक सिद्ध होगी और उनके घरेलू बचत के लिए लाभकारी होगी.'

इस दिन से मिलेगी रियायती दर पर बिजली

छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश के मुताबिक ये योजन 1 सितंबर 2023 से आगामी आदेश तक प्रभावी होगी. दूसरे शब्दों में उपभोक्ता द्वारा 1 सितंबर 2023 से की गई खपत पर रियायत मिलेगी. भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी एरिया के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. उपभोक्ताओं को पहले 400 यूनिट तक प्रति माह विद्युत खपत पर फिक्स्ड चार्ज, एनर्जी चार्ज और वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट के मद में कुल देय राशि की 50 फीसदी तक की रियायत दी जाती है. 

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विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 के प्रावधान के मुताबिक पात्रता धारित घरेलू उपभोक्ताओं को रियायत के बराबर राशि का अग्रिम भुगतान प्रतिपूर्ति के रूप में राज्य शासन द्वारा बीएसपी को बजट के जरिए किया जाएगा.