चायनीज खिलौनों को लेकर देशभर में छापेमारी जारी है. बीआईएस अधिकारियों ने सभी एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, बड़ी दुकानों और रिटेल चेन पर छापेमारी की. चॉकलेट और गिफ्ट की आड़ में देश में चाइनीज खिलौनों का आयात किया जा रहा था. देशभर में पिछले 4 दिनों से BIS की छापेमारी जारी है. अबतक 168 छापे मारे गए हैं. रेड आगे भी जारी रहेंगी. बड़ी मात्रा में घटिया क्वालिटी के खिलौने मिले हैं. देश में 1 जनवरी, 2021 से खिलौनों के लिए Quality Control Order (QOC)  लागू है.

खिलौने बनाने के लिए घरेलू कंपनियों को 982 लाइसेंस जारी

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देश में खिलौने बनाने के लिए 982 लाइसेंस घरेलू कंपनियों को जारी किए गए हैं. 29 लाइसेंस विदेशी उत्पादकों को दिए गए. देश में 1 जनवरी, 2021 से खिलौनों के लिए Quality Control Order (QOC)  लागू है. चॉकलेट, गिफ़्ट, अन्य आइटम का प्रॉडक्ट कोड बदलकर चाइनीज खिलौनों का आयात हो रहा था. बिना BIS सर्टिफिकेट के खराब क्वालिटी का आयात किया जा रहा था.

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क्या है QOC?

खिलौनों के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) के अनुसार, सभी खिलौनों को बीआईएस प्रमाणित होना चाहिए और उन पर वैलिड भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) लाइसेंस नंबर के साथ एक स्टैंडर्ड मार्क होना चाहिए. बीआईएस अधिनियम 2016 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को वैध लाइसेंस के अलावा, स्टैंडर्ड मार्क के बिना ऐसे किसी भी सामान का निर्माण, आयात, डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री, किराया, लीज, स्टोर या बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं करना चाहिए.

चायनीज खिलौनों को लेकर देशभर में छापेमारी जारी

  • सभी एयरपोर्ट, पोर्ट्स पर छापेमारी
  • बड़ी दुकानों, रिटेल चेन पर छापेमारी
  • चाकलेट के नाम पर चोरी से खिलौनों का इम्पोर्ट किया जा रहा था
  • देश में खिलौने बनाने के लिए 982 लाइसेंस घरेलू कंपनियों को 
  • 29 लाइसेंस विदेशी उत्पादकों को
  • चॉकलेट, गिफ़्ट, अन्य आइटम की आड़ में चीनी, बिना BIS सर्टिफिकेट के खराब क्वालिटी का आयात किया जा रहा था

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