Birth Certificate: बच्चे के जन्म के बाद बनवाना है बर्थ सर्टिफिकेट तो जान लें इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस
जन्म लेने के बाद बच्चे का पहला डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट होता है. नियम के अनुसार बच्चे के जन्म के बाद 21 दिनों में इस सर्टिफिकेट को बनवा लेना चाहिए. अगर आप भी अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो यहां जान लीजिए इसका प्रोसेस.
बर्थ सर्टिफिकेट एक जरूरी दस्तावेज माना जाता है. जन्म लेने के बाद ये बच्चे का पहला डॉक्यूमेंट होता है. बच्चे से जुड़े तमाम कामों और सरकारी योजनाओं में इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है. नियम के अनुसार बच्चे के जन्म के बाद 21 दिनों में इस सर्टिफिकेट को बनवा लेना चाहिए. अगर आपके बच्चे का जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ है, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट अस्पताल में ही बन जाता है क्योंकि सरकारी अस्पताल इसके लिए अधिकृत होता है.
लेकिन अगर बच्चे का जन्म प्राइवेट अस्पताल में हुआ है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बहुत मुश्किल काम है, तो ऐसा नहीं है, आप बहुत आसानी से इसके लिए घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो ऑफलाइन भी बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं.
ऐसे ऑनलाइन बनवाएं बर्थ सर्टिफिकेट
आप जिस राज्य में भी रहते हैं, वहां बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए अलग पोर्टल होता है. बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए पहले आपको उस राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको https://eservices.ndmc.gov.in/birth/ लिंक पर विजिट करना होगा. वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/signUp पर क्लिक करें. यहां आपके सामने एक फॉर्म जैसा खुलेगा, जिसमें मांगी गई जानकारी आपको सही-सही भरनी है. सारे डीटेल्स को चेक करने के बाद आप सब्मिट कर दें. फॉर्म जमा करने के करीब 7-8 दिनों तक आपको इंतजार करना होगा. इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा.
इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
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बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे. जैसे बच्चे के जन्म के समय अस्पताल से मिला बर्थ लेटर, माता-पिता का मैरिज सर्टिफिकेट और माता-पिता का आधार आदि. ध्यान रहे अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर अप्लाई कर दें. इसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनवाना पड़ेगा.
ऑफलाइन कैसे बनवाएं जन्म प्रमाणपत्र
आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं. इसके लिए आपको अपने नजदीकी नगरपालिका या ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है. इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरनी है और आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी लगानी है. इसके बाद संबंधित रजिस्ट्रार (नगर पालिका/ ग्राम पंचायत) में इन्हें जमा कर देना है. इसके लगभग 1 सप्ताह बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा.
03:27 PM IST