Private ambulance rent fix in Delhi: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने दिल्ली से संचालित होने वाली एंबुलेंस सेवा (Ambulance Service) का एक निश्चित किराया निर्धारित करने का निर्णय लिया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक तय किए गए किराए से ज्यादा रकम वसूलने पर एंबुलेंस चालक और मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

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दिल्ली सरकार को ऐसी कई शिकायतें मिली है जिनसे पता लगा है कि एंबुलेंस चालक कोरोना रोगियों से मोटी रकम वसूल रहे हैं. कोरोना से जूझते दिल्ली वासियों को एंबुलेंस के आसमान छूते किराए की मार भी झेलनी पड़ रही है. दिल्ली में लगातार ऐसी कई शिकायतें मिली हैं जिनमें पता लगा है कि महज कुछ किलोमीटर के लिए एंबुलेंस का किराया हजारों रुपए वसूला जा रहा है. 

इसी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एंबुलेंस सेवा का किराया निर्धारित किया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejrwal) ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में पेशेंट ट्रांसपोर्ट एंबुलेंस के लिए प्रति 10 किलोमीटर 15 सौ रुपए किराया लिया जा सकेगा. 10 किलोमीटर से ज्यादा जाने के लिए 100 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा.

वहीं बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस (Basic Life Support Ambulance) का इस्तेमाल करने पर शुरूआती 10 किलोमीटर के लिए 2000 रुपये किराया देना होगा. इसके बाद 100 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से एंबुलेंस का किराया देना होगा. एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस जिसमें कि डॉक्टर का चार्ज भी शामिल है, उसके लिए प्रति 10 किलोमीटर का किराया 4000 रुपये तय किया गया है.

10 किलोमीटर के बाद इस एंबुलेंस सेवा के लिए भी 100 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया देना होगा. यह किराया तय करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि दिल्ली में निजी एम्बुलेंस सेवाएं नाजायज रूप से किराया वसूल रही हैं. इससे बचने के लिए, दिल्ली सरकार ने अधिकतम कीमतें तय की हैं जो निजी एम्बुलेंस सेवाएं ले सकती हैं. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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