Bank Fraud Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एचडीआईएल के प्रमोटर्स पर शिकंजा कसा है. ईडी (Enforcement Directorate) ने HDIL के प्रमोटर्स राकेश वधावन और सारंग वधवान और अन्य (मैक स्टार केस) से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें मेसर्स विक्रम होम्स प्रा. लिमिटेड की 40.37 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है.

अब तक ₹244.36 करोड़ की संपत्ति कुर्क

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संलग्न संपत्तियां कलेडोनिया बिल्डिंग, अंधेरी पूर्व, मुंबई में एक कमर्शियल एसेट्स के रूप में हैं जिनमें ऑफिस यूनिट्स 701, 702, 703 और 704 लॉबी और पैसेज सहित कुल मिलाकर लगभग 3958.15 वर्ग मीटर कालीन क्षेत्र शामिल हैं.  इस मामले में अब तक की गई कुर्की की कुल राशि 244.36 करोड़ रुपये हो गई है.

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सारंग, राकेश वधावन को मिली जमानत

बता दें कि बंबई उच्च न्यायालय ने HDIL के प्रवर्तकों सारंग वधावन और उनके पिता राकेश वधावन को पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी  बैंक (PMC Bank) में 4000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से संबंधित दो मामलों में जमानत दे दी. न्यायमूर्ति एस एम मोदक की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धन शोधन मामले के साथ-साथ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामले में दोनों को जमानत दे दी. पीठ ने दोनों को प्रत्येक मामले में 5-5 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया.

क्या है मामला?

अदालत ने आरोपियों के लंबे समय तक जेल में रहने और मुकदमे में देरी को ध्यान में रखते हुए जमानत दी. वधावन को अक्टूबर 2019 में पीएमसी बैंक (PMC Bank Fraud CaseO के कुछ कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर साजिश रचने और बैंक को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. सारंग वधावन के वकील आबाद पोंडा और वकील सुभाष जाधव ने उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि मामले में सह-आरोपी बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी जमानत दी गई थी.