भारत सरकार अपने नागरिकों को पहचान पत्र के रुप में आधार कार्ड देती है. आधार नंबर आपको एक विशिष्ट पहचान देता है. ये 12 अंकों का एक नंबर होता है. जिसमें आपका बायोमेट्रिक डेटा रिकॅार्ड रहता है.  इसका उपयोग कई तरह की सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का फायदा लेने के लिए किया जाता है. आधार कार्ड का इस्तेमाल पहचान के साथ-साथ एड्रेस प्रूफ के रूप में भी किया जाता है. सरकार ने जब से आधार नंबर को बैंक से लेकर कई तरह की सरकारी सेवाओं से जोड़ा है, तब से आधार नंबर की आवश्यकता बढ़ी है. जिस कारण प्रवासी भारतीयों के लिए भी अपना आधार नंबर होना जरुरी हो गया है.  UIDAI की वेबसाइट के मुताबिक भारत सरकार NRI (नॉन रेजिडेंट इंडियन) को भी आधार नंबर के लिए एप्लाई के लिए परमिशन देती है. इसके लिए एनआरआई ऑफलाइन या ऑनलाइन भी एप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन आधार नंबर के लिए UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट  uidai.gov.in पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं.   

आधार नंबर के लिए एनआरआई ऐसे करें एप्लाई

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UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, आधार नंबर के लिए एप्लाई करने के लिए आपको अपने नजदीकी आधार सेंटर पर विजिट करना होगा. आप अपने साथ वैलिड पासपोर्ट लेकर जाएं. और अपनी जानकारी को इनरोलमेंट फॅार्म में भरें. यहां अपना ई-मेल आईडी जरुर दें. क्योंकि एनआरआई के लिए ई-मेल आईडी देना जरुरी है. एनआरआई के इनरोलमेंट के लिए डिक्लेरेशन थोड़ा अलग है. अब फॅार्म को पूरा ध्यान से पढ़ने के बाद साइन करें. फिर ऑपरेटर को कहें कि वो आपको एनआरआई के रुप में नामांकित करे. इसके बाद आप ऑपरेटर को पहचान प्रमाणपत्र के रुप में पासपोर्ट दें. आपका पासपोर्ट एक तरह से एड्रेस प्रूफ और जन्म तारीख के प्रमाणपत्र की तरह ही लिया जाता है. लेकिन अगर आपके पास कोई अलग से वेलिड दस्तावेज है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर वेलिड दस्तावेजों  की लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके बाद बायोमेट्रिक प्रोसेस ( आई स्कैन, फिंगर प्रिंट स्कैन) को कंप्लीट किया जाएगा. फॅार्म सब्मिट करने से पहले ये चेक कर ले कि आपने सारी डिटेल सही फिल करीं है. प्रोसेस पूरी होने के बाद आपको एक्नोलेजमेंट स्लिप दी जाएगी. इस पर आपके 14 डिजिट की नामांकन आईडी के साथ तारीख और टाइमस्टैम्प होगा. जिसका इस्तेमाल करके आप आवेदन का स्टेटस जान सकते हैं.

 

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