ताज महल को मिला टैक्स बकाया नोटिस, करीब ₹1 करोड़ बाकी है वाटर टैक्स, जानें प्रॉपर्टी पर कितनी है देनदारी
Taj Mahal tax News: आगरा नगर निगम (Agra Municipal Corporation) ने ताजमहन के लिए भेजे बकाया नोटिस में कहा है कि 15 दिन में टैक्स जमा नहीं किया गया तो ताजमहल को जब्त कर लिया जाएगा.
Taj Mahal tax News: दुनिया के अजूबों में शुमार ताज महल (Taj Mahal) को टैक्स (TAX) बकाए का नोटिस मिला है. दुनिया की धरोहर के तौर पर पहचाने जाने वाले इस स्मारक को पानी और प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस भेजा गया है. एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद (आगरा सर्कल) राज कुमार पटेल ने यह जानकारी दी है. न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक, पानी से जुड़ा टैक्स (Water tax Taj Mahal) बकाया करीब 1 करोड़ रुपये है और प्रॉपर्टी से जुड़ा बकाया टैक्स property tax of Taj Mahal) 1.40 लाख रुपये है. यह बकाया वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 का है.
15 दिनों की मिली है मोहलत
खबर के मुताबिक, आगरा नगर निगम (Agra Municipal Corporation) ने ताजमहन के लिए भेजे बकाया नोटिस में कहा है कि 15 दिन में टैक्स जमा नहीं किया गया तो ताजमहल को जब्त कर लिया जाएगा. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एएसआई (ASI) राज कुमार पटेल का कहना है कि स्मारकों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होता है. पानी के लिए टैक्स (TAX) भरने के लिए भी हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि ताज महल (Taj Mahal)का कोई व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं है. पानी का इस्तेमाल तो यहां हरियाली को कायम रखने के मकसद से किया जाता है.
पहली बार नोटिस आया
जानकारी के मुताबिक, ताज महल (Taj Mahal) के लिए इस तरह का पहली बार नोटिस (Taj Mahal tax dues) आया है. एएसआई के अधिकारियों ने कहा कि ताजमहल को 1920 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था और ब्रिटिश शासन के दौरान भी स्मारक पर कोई टैक्स या वाटर टैक्स नहीं लगाया गया था.
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