29 विदेशी खिलौना बनाने वाली कंपनियों को लाइसेंस, चाइनीज कंपनी पर सरकार ने राज्यसभा में दिया ये जवाब
BIS की विदेशी फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत 29 विदेशी खिलौना मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं.
ISI Mark Toys: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की विदेशी फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत 29 विदेशी खिलौना मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं. हालांकि, केंद्र ने दावा किया कि चीन की किसी भी कंपनी को कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है. न्यूज एजेंसी भाषा की खबर के मुताबिक, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 16 के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (डिपार्टमेंट ऑफ प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड) द्वारा जारी खिलौने (क्वालिटी कंट्रोल) आदेश, 2020 के अनुसार 1 जनवरी, 2021 से खिलौनों की सुरक्षा अनिवार्य BIS सर्टिफिकेशन के तहत है.
इस आदेश के अनुसार खिलौनों की सुरक्षा के लिए संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप खिलौनों का होना अनिवार्य कर दिया गया है और BIS (Conformity Assessment) रेगुलेशंस, 2018 की शेड्यूल-द्वितीय की योजना-1 के अनुसार बीआईएस से लाइसेंस के तहत BIS स्टैंडर्ड मार्क धारण करें.
ये भी पढ़ें- ग्रेजुएशन के बाद 2 महीने का किया कोर्स, हर साल ₹15 लाख की कर रहे कमाई
ISI मार्क के बिना खिलौना बेचने, बनाने पर रोक
क्वालिटी कंट्रोल आदेश के अनुसार, बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 17 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति ISI मार्क के बिना किसी भी खिलौने का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, स्टोर नहीं करेगा. बीआईएस उत्पाद प्रमाणन योजना के तहत, यानी, बीआईएस (अनुरूपता आकलन) विनियम, 2018 की अनुसूची-द्वितीय की योजना-1, संबंधित भारतीय मानकों के अनुसार उत्पाद पर स्टैंडर्ड मार्क का उपयोग करने के लिए विनिर्माण इकाइयों को लाइसेंस प्रदान किया जाता है. तदनुसार, भारत को खिलौने निर्यात करने वाली विदेशी विनिर्माण इकाइयों सहित खिलौना निर्माण इकाइयों को खिलौनों की सुरक्षा के लिए BIS लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है.
चीनी कंपनियों को नहीं दिए गए लाइसेंस
मंत्री द्वारा जवाब कहा- BIS फॉरेन मैन्युफैक्चर्स सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत विदेशी खिलौना निर्माण इकाइयों को 29 लाइसेंस दिए गए हैं. 2021-22 में तीन लाइसेंस और 2022-23 में बाकी 26 लाइसेंस दिए गए हैं. चीन की किसी भी इकाई को कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है. जवाब में कहा गया कि इस संबंध में वियतनाम को अधिकतम 16 लाइसेंस दिए गए हैं.
ये भी पढ़ें- मधुमक्खी पालन का करते हैं बिजनेस तो जल्द कर लें ये काम, वरना होगा बड़ा नुकसान
खिलौनों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 1 जनवरी, 2021 को प्रभावी हुआ, जिसके बाद बीआईएस द्वारा तलाशी और जब्ती की गई. उस समय तक नकली/आयातित खिलौनों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी. बीआईएस द्वारा की गई तलाशी और जब्ती कार्रवाई के दौरान, वर्ष 2021-22 में 9,565 और 2022-23 (25 जनवरी, 2023 तक) 30,229 की जब्ती की गई. खिलौनों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के उल्लंघन के लिए 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमश: 40 और 60 तलाशी और जब्ती अभियान चलाए गए हैं.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें