Non-standard pressure cookers! नॉन-स्टैंडर्ड प्रेशर कुकर को लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है. वहीं इन्हें बेचने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है. पिछले दिनों गैर-मानक प्रेशर कुकर (non-standard pressure cookers) ऑनलाइन बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों और सेलर्स को 15 नोटिस भेजे गए. यही नहीं 90 कंपनियों से जुर्माने के तौर पर 49,95,500 रुपये भी वसूले गए. लोकसभा में उपभोक्ता मामलों के मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने ये जानकारी दी.

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वसूला गया 49,95,500 रुपये का जुर्माना

सरकार ने बताया कि अनिवार्य घोषणाओं के उल्लंघन को लेकर 16 अक्टूबर 2020 से 03 फरवरी 2022 तक कुल 305 मामले दर्ज किए गए. लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के तहत 90 कंपनियों ने अपने अपराधों को कंपाउंड किया है. वहीं कंपाउंडिंग से जमा की गई कुल रकम 49,95,500/- रुपये है.

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अश्विनी कुमार चौबे ने दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ऐसी ई-कॉमर्स संस्थाओं को नोटिस जारी किया है. ये घरेलू प्रेशर कुकर (क्वालिटी कंट्रोल) के आदेश, 2020 के आदेश का उल्लंघन कर रही थीं. सरकार ने चोट या नुकसान के जोखिम को रोकने के लिए जरूरी स्टैंडर्ड मार्क के इस्तेमाल के लिए निर्देश दिया है. इसी को लेकर अब तक 15 नोटिस भेजे जा चुके हैं.

पिछले साल जारी हुए आदेश

मानक के अनुरूप सामान एनश्योर करने और सब-स्टैंडर्ड सामानों की बिक्री रोकने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार है. वह बीआईएस एक्ट, 2016 के तहत आदेश जारी कर सकती है. इसे लेकर आम तौर पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स (QCOs) के तहत निर्देश प्रकाशित किए जाते हैं. घरेलू प्रेशर कुकर के लिए QCO 1 फरवरी, 2021 और हेलमेट के लिए क्यूसीओ 1 जून, 2021 को लागू किया गया.

बीआईएस ने भी प्रेशर कुकर के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के उल्लंघन के लिए 3 नोटिस जारी किए हैं. वहीं हेलमेट के क्वालिटी कंट्रोल उल्लंघन के लिए भी 2 नोटिस भी जारी किए गए हैं.