सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स पर लगेगा 10 से 50 लाख तक जुर्माना, Ad/Promotion के नए नियम आज से लागू
Social Media Influencers Guidelines: सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ा बिजनेस है, भविष्य में ऑनलाइन स्पेस में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए इसके रेगुलेशन को लेकर ये नए निर्देश लागू किए गए हैं.
Social Media Influencers Guidelines: इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको स्क्रोल करते-करते हर रोज प्रमोशन, ऐड या स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट दिख जाता होगा. इंस्टाग्राम पर तो अब स्टोरी सेक्शन में भी आपको ऐड्स देखने को मिल जाते हैं. लेकिन आपके सामने ऑथेंटिक ऐड्स आएं और आप गुमराह न हों, इसके लिए कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने 20 जनवरी, 2023 से नई गाइडलाइंस लागू कर दी हैं. सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ा बिजनेस है, भविष्य में ऑनलाइन स्पेस में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए इसके रेगुलेशन को लेकर ये नए निर्देश लागू किए गए हैं.
10 लाख से 50 लाख तक का लगेगा जुर्माना
मंत्रालय के मुताबिक, देश में 1 लाख से ज्यादा इंफ्लूएंसर्स हैं. Meta और Avatar भी इस गाइडलाइंस के दायरे में आएंगे. सोशल मीडिया पर ऐड्स करने वाले सेलेब्रिटीज़ भी इसके दायरे में होंगे. 2025 तक 2800 करोड़ का बाजार होगा, ऐसे में ये गाइडलाइंस ग्राहक हितों की रक्षा के लिए जरूरी हैं. इन्हें नहीं मानने पर इंफ्लूएंसर्स को 10 लाख तक का जुर्माना देना होगा. लगातार अवमानना पर 50 लाख तक जुर्माना देना होगा. साथ ही एंडोर्स करने वाले को 2 से 6 महीने तक किसी भी एंडोर्समेंट से रोका जा सकता है. उस प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने की कार्रवाई भी सम्भव है.
Social Media Influencers Guidelines: क्या हैं नए निर्देश?
सोशल मीडिया पर ऐड्स या किसी भी तरह का प्रमोशन देने के दौरान गलत जानकारी देना या जानबूझकर कोई जानकारी छिपाना ये दोनों ही इस गाइडलाइन के तहत दंडित होंगे. इसमें कहा गया है कि अगर विज्ञापन दे रहे हैं तो प्रॉडक्ट के Claims को लेकर दावा करते हुए नहीं होना चाहिए. न ही आपको इसे लेकर कंज्यूमर पर कोई दबाव बनाना होगा. नई गाइडलाइंस के तहत हर फॉर्म और फॉर्मेट में गुमराह करने वाले विज्ञापन प्रतिबंधित होंगे. इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इंफ्लुएंसर्स और सेलेब्रिटीज़ उन्हीं प्रॉडक्ट्स को एंडोर्स करेंगे, जिनका वो खुद इस्तेमाल करते हों. साथ ही उन्हें डिस्क्लेमर भी देना होगा.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें