RBI Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) से संबंधित कुछ नियमों का पालन नहीं करने पर एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड (L&T Finance Ltd) पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने कहा कि कंपनी का वैधानिक निरीक्षण करने के बाद आई रिपोर्ट से यह पता चला कि एनबीएफसी ने अपने खुदरा कर्जदारों को लोन आवेदन पत्र/मंजूरी पत्र में अलग-अलग श्रेणियों के उधारकर्ताओं से अलग-अलग ब्याज दरें वसूलने के जोखिम के वर्गीकरण और औचित्य का खुलासा नहीं किया.

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केंद्रीय बैंक ने कहा कि एनबीएफसी लोन मंजूरी के समय बताई गई दंडात्मक ब्याज दर से ज्यादा ब्याज वसूल की. उसने जुर्माना स्वरूप ब्याज दर में बदलाव के बारे में कर्जदारों को समय पर जानकारी देने पर विफल रही.

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इसमें कहा गया, नोटिस पर कंपनी के जवाब, उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नॉन-कंप्लायंस का आरोप, प्रमाणित हो गया है और मौद्रिक दंड लगाने की जरूरी है.

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