इंदौरी पोहा हो या आपके शहर की दुकान का पोहा...अब इसका स्वाद, सुगंध और रंग बढ़ने वाला है. केंद्र सरकार ने इस और कुछ अनिवार्य नियम बना दिए हैं. इसके तहत पोहा की अच्छी क्वालिटी के साथ-साथ मिलावट से भी मुक्त होगा. नए नियम के मुताबिक सरकार ने पैकिंग पर एगमार्क के साथ प्रोडक्ट और अथॉराइजेशन नंबर को अनिवार्य कर दिया है. पैकिंग को और बेहतर करने के लिए भी नियमों में बदलाव किए गए हैं. इससे पोहा स्वाद के साथ हेल्दी भी बन जाएगा.  

क्वालिटी बताएगा एगमार्क वाला पोहा

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सरकार ने पोहा को लेकर हुए बदलाव के लिए पोहा ग्रेडिंग और मार्किंग रूल, 2023 को जारी भी कर दिया है. इसके तहत पोहा, चिवड़ा, बीटेन राइस, फ्लैटन्ड राइस, राइस फ्लैक के लिए एगमार्क को अनिवार्य कर दिया गया है. कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय ने नियमों की मंजूरी को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. नए नियम के मुताबिक पैकिंग पर एगमार्क के साथ उत्पाद और अथॉराइजेशन नंबर अनिवार्य होगा. 

कैसा होगा पोहा?

  • पोहा का स्वाद, सुगंध और समान रंग स्पष्ट होना चाहिए
  • पोहा पर किसी भी तरह के दाग या धब्बे नहीं होने चाहिए
  • पोहा एक किस्म की धान से ही बना हो 
  • बाहरी मिलावट यानी पत्थर, कंकड़, धूल, मिट्टी, धान, भूसी, अन्य गंदगी, फंगस, जीवित या मृत कीड़े, अपशिष्ट, चूहे का मल या बाल जैसी गंदगी नहीं हो 
  • आर्टिफिशियल कलर, स्वाद, गन्ध या किसी अन्य केमिकल का मिलावट न हो

पोहा का पैकिंग कैसी होगी? 

  • इसके लिए FSSAI द्वारा तय मानक के अनुसार पैकेजिंग मैटेरियल का ही इस्तेमाल किया जाना है 
  • हर पैकेट में एक जैसी क्वालिटी और ग्रेड का पोहा होना चाहिए 
  • स्पिल प्रूफ पैकेजिंग हो ताकि पैकेट से कुछ बाहर नहीं जाए न बाहर की कोई अशुद्धि भीतर आ सके 
  • पैकेजिंग पर अनिवार्य रूप से कमोडिटी का नाम, ग्रेड, क्वालिटी, किस किस्म के धान से बना है, Best Before Date, Lot Number, Crop Year, उत्पादक का नाम, पता और MRP लिखा होना जरूरी 
  • हर पैकर के लिए पहले से लागू सभी नियम का पालन करना ही होगा 

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