Delhi Excise policy case: एक्साइज पॉलिसी मामले (Delhi Excise policy case) में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत (Arvind Kejriwal sent to judicial custody) में भेजा गया. ईडी ने केजरीवाल की 15 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने ‘बिल्कुल सहयोग’ नहीं किया. ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने केजरीवाल के हिरासत में रहने के दौरान मुख्यमंत्री की हैसियत से आदेश पारित करने के लिए उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई.

देश के लिए अच्छी नहीं कर रहे केजरीवाल

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ईडी ने केजरीवाल की 15 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए कहा था कि केजरीवाल किसी भी तरह का कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं. अदालत में प्रवेश करने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए आप नेता ने कहा, "प्रधानमंत्री जो कुछ भी कर रहे हैं (अपनी गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए) वह देश के लिए अच्छा नहीं है." आप मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अदालत में मौजूद थे.

 

21 मार्च को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी

सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा है. उन पर शराब नीति से संबंधित साजिश में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप है.  21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. अगले दिन विशेष न्यायाधीश बवेजा ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया. इसके बाद, अदालत ने ईडी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उनकी हिरासत में पूछताछ को चार दिन बढ़ाकर 1 अप्रैल तक करने का अनुरोध किया गया था.