GST: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रिटर्न नहीं भरने के कारण जिन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, उनको सरकार ने इसकी बहाली के लिए मौका दिया है. ऐसी कंपनियां या कारोबार कर, ब्याज और जुर्माना भरने के बाद 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन बहाल करने के लिए आवेदन कर सकती हैं.

भरना होगा ब्याज, जुर्माना और लेट फीस

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वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधन करते हुए कहा है कि जिन कंपनियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर, 2022 या उससे पहले रद्द हो गया है और अगर वे इसकी बहाली के लिए नियत समय के अंदर आवेदन नहीं कर पाई हैं, तो अब उनके पास इसके लिए 30 जून, 2023 तक का समय है.

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हालांकि, यह आवेदन रजिस्ट्रेशन रद्द होने की तारीख तक बकाया रिटर्न या कोई अन्य बकाया मसलन ब्याज, जुर्माना और विलंब शुल्क भरने के बाद ही किया जा सकेगा. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ऐसे मामलों में रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए समय अवधि का कोई और विस्तार उपलब्ध नहीं होगा.

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यह टैक्सपेयर्स के लिए राहत के रूप में कार्य करेगा क्योंकि कानून के अनुसार, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) भुगतानकर्ताओं के पास रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन करने के लिए केवल 30 दिनों का समय है. जीएसटी काउंसिल (GST Council), जिसमें केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं, ने फरवरी में अपनी पिछली बैठक में सिफारिश की थी कि ऐसे जीएसटी टैक्सपेयर्स के लिए जिनका रजिस्ट्रेशन रिटर्न दाखिल न करने के कारण रद्द कर दिया गया है, ऐसे व्यक्तियों को भीतर निरस्तीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने की अनुमति देकर माफी दी जानी चाहिए.

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(पीटीआई इनपुट के साथ)