खराब इंटरनेट से हैं परेशान तो सरकार बदल डालेगी नियम! 17 अप्रैल का करें इंतजार- TRAI सुनाएगा फरमान
Bad Internet Quality: इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के तहत ग्राहकों के लिए बेहतर सुविधा और क्वालिटी सेवा के लिए मौजूदा नियमों में थोड़े बदलाव करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं. ये सुझाव इस क्षेत्र से स्टेकहोल्डर्स से मांगे गए हैं और स्टेकहोल्डर्स को 17 अप्रैल तक सुझाव देने के भी निर्देश दिए हैं.
Bad Internet Quality: अगर आप भी खराब इंटरनेट क्वालिटी से परेशान हैं तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने ग्राहकों के हित में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के तहत ग्राहकों के लिए बेहतर सुविधा और क्वालिटी सेवा के लिए मौजूदा नियमों में थोड़े बदलाव करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं. ये सुझाव इस क्षेत्र से स्टेकहोल्डर्स से मांगे गए हैं और स्टेकहोल्डर्स को 17 अप्रैल तक सुझाव देने के भी निर्देश दिए हैं. बता दें कि TRAI ने सोमवार को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है और स्टेकहोल्डर्स से इस मामले पर सुझाव भी मांगे हैं.
17 अप्रैल तक देने होंगे सुझाव
बता दें कि 10 दिसंबर 2001 को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डायल-अप के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस और इंटरनेट एक्सेस पर रेगुलेशन को नोटिफाई किया था. ये रेगुलेशन सभी बेसिक सर्विस ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर एप्लीकेबल होगा.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
TRENDING NOW
भारी गिरावट में बेच दें ये 2 शेयर और 4 शेयर कर लें पोर्टफोलियो में शामिल! एक्सपर्ट ने बताई कमाई की स्ट्रैटेजी
Adani Group को एक ही दिन में दूसरा झटका! NSE ने ग्रुप कंपनियों से मांगी सफाई, ₹2.45 लाख करोड़ का मार्केट कैप स्वाहा
EMI का बोझ से मिलेगा मिडिल क्लास को छुटकारा? वित्त मंत्री के बयान से मिला Repo Rate घटने का इशारा, रियल एस्टेट सेक्टर भी खुश
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
Adani Group की रेटिंग पर Moody's का बड़ा बयान; US कोर्ट के फैसले के बाद पड़ेगा निगेटिव असर, क्या करें निवेशक?
TRAI ने अपने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा कि क्वालिटी ऑफ सर्विस पर फोकस करने का मतलब ग्राहकों को संतुष्ट करना है. इसके अलावा सर्विस की क्वालिटी को समय-समय पर मॉनिटर किया जाएगा. वहीं इंटरनेट सर्विस के सब्सक्राइबर्स के हितों की सुरक्षा पर भी फोकस किया जाएगा.
इस वजह से लाए जा रहे नए नियम
ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया कि ये रेगुलेशन उस समय जारी किए गए थे जब लो स्पीड इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सिर्फ डायल अप सर्विस का ही इस्तेमाल किया जाता था. लेकिन समय के बीतते ही हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए वायरलाइन और वायरलैस जैसे टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क सामने आए.
ये भी पढ़ें: Smartphones Under 12000: सस्ते में घर लाए Xiaomi, Moto, OnePlus जैसे ये दमदार स्मार्टफोन्स- जानिए कीमत
जबकि लीज्ड लाइन एक्सेस सेवाएं आमतौर पर इंटरनेट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर्स (1GSPs) द्वारा प्रदान की जाती हैं, जिनके पास उद्यमों के लिए ISP लाइसेंस होता है, यह सर्विस लेवल एग्रीमेंट (SLA) आधारित सेवा है. SLA आधारित सेवा होने के कारण, अनुबंधित पक्षों के बीच समझौता पर्याप्त है और सेवा की गुणवत्ता के संबंध में चिंताओं की रक्षा के प्रावधान है. इसलिए, डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा, 2001 की सेवा की गुणवत्ता प्रतीत होती है, जो कि वर्तमान संदर्भ में अधिक प्रासंगिक नहीं है.
01:37 PM IST