Windfall Tax: क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया है. घरेलू कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्‍स 1300 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 2300 रुपये प्रति टन कर दिया गया है. दूसरी तरफ, डीजल एक्सपोर्ट पर और ATF पर अतिरिक्त एक्सपोर्ट ड्यूटी को शून्य किया गया है. नई दरें 2 जनवरी से लागू हो गईं. 

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वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स 1000 रुपये प्रति टन बढ़ाया गया है. जबकि, डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी को शून्य कर दिया गया. बता दें, सरकार हर 15 दिन पर विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है. बाजार में चल रही तेल की कीमतों के आधार पर ही इसकी समीक्षा की जाती है.

Windfall Tax: कब लगता है? 

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अप्रत्‍याशित मुनाफा होने पर सरकार की ओर से अतिरिक्‍त टैक्‍स लगाया जाता है. इसे ही विंडफॉल टैक्‍स कहते हैं. विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगता है, जिन्हें बदलते हालात में अचानक काफी फायदा हुआ हो. केंद्र सरकार ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर टैक्‍स लगाया था. भारत के अलावा कई देशों में ऑयल/एनर्जी कंपनियों पर विंडफॉल टैक्‍स लगायाा जाता है.