Windfall Tax: इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर विंडफॉल टैक्‍स (Windfall Tax) में बदलाव किया है. सरकार ने घरेलू कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर विंडफाल गेन टैक्स में कटौती की है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, घरेलू कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर विंडफाल गेन टैक्स 2300 रुपये प्रति टन से घटाकर 1700 रुपये प्रति टन किया गया है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नोटिफिकेशन के मुताबिक, नई दरें आज (16 जनवरी 2024) से लागू हो गई हैं. इससे पहले 2 जनवरी को हुई समीक्षा बैठक में घरेलू स्तर पर उत्पादित होने वाले कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी का फैसला किया था और इसे 1,300 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति टन कर दिया था.

600 रुपये प्रति टन की कटौती

वित्‍त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स 600 रुपये प्रति टन घटाकर 1,700 रुपये टन हो गया है. ये टैक्स स्पेशल एडीशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) के रूप में लिया जाता है. बता दें, सरकार हर 15 दिन पर विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है. बाजार में चल रही तेल की कीमतों के आधार पर ही इसकी समीक्षा की जाती है.

Windfall Tax: कब लगता है? 

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अप्रत्‍याशित मुनाफा होने पर सरकार की ओर से अतिरिक्‍त टैक्‍स लगाया जाता है. इसे ही विंडफॉल टैक्‍स कहते हैं. विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगता है, जिन्हें बदलते हालात में अचानक काफी फायदा हुआ हो. केंद्र सरकार ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर टैक्‍स लगाया था. भारत के अलावा कई देशों में ऑयल/एनर्जी कंपनियों पर विंडफॉल टैक्‍स लगायाा जाता है.