Import of mobile display: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि स्पीकर और सिम ट्रे जैसे पार्ट्स के साथ आने वाली मोबाइल फोन डिस्प्ले (mobile display) असेंबली के आयात पर 15 प्रतिशत की दर से ही बुनियादी सीमा-शुल्क (बीसीडी) लगेगा. पीटीआई की खबर के मुताबिक, सीबीआईसी (CBIC) ने अपने एक सर्कुलर में यह स्पष्टीकरण दिया है. मोबाइल डिस्प्ले असेंबली इकाई के आयात (इम्पोर्ट) पर फिलहाल 10 प्रतिशत की दर से सीमा-शुल्क लगता है लेकिन डिस्प्ले असेंबली में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग उपकरणों के आयात पर कोई शुल्क (customs duty) नहीं लगता है. मोबाइल फोन की डिस्प्ले इकाई में टच पैनल, कवर ग्लास, एलईडी बैकलाइट और एफपीसी जैसे कलपुर्जे शामिल होते हैं.

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कितना लगेगा ड्यूटी

खबर के मुताबिक, सीबीआईसी ने कहा है कि डिस्प्ले असेंबली के आयात में गलत जानकारियां देने की घटनाएं सामने आती रही हैं. इस स्थिति को दूर करने के लिए बीसीडी में बदलाव किया गया है. अपने रीजनल ऑफिस को भेजे गए सर्कुलर में सीबीआईसी (CBIC) ने कहा कि अगर एक मोबाइल फोन की डिसप्ले इकाई सिर्फ धातु या प्लास्टिक से बने बैक सपोर्ट फ्रेम के साथ आयात की जाती है तो उस पर 10 प्रतिशत की दर से ही कर लगेगा. हालांकि, धातु या प्लास्टिक से बने बैक सपोर्ट फ्रेम को अगर अलग से आयात किया जाता है तो सीमा-शुल्क 15 प्रतिशत की दर से लगेगा

मोबाइल फोन मैनुफैक्चरर के सामने स्थिति अब साफ हो सकेगी

सीबीआईसी ने यह स्पष्ट किया है कि डिस्प्ले असेंबली और उससे दूसरे डिवाइसेस के जुड़े होने पर 10 प्रतिशत की रियायती दर पर बीसीडी का लाभ नहीं मिलेगा. ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने कहा कि इस कदम से डिस्प्ले असेंबली (mobile display) के आयात को लेकर मोबाइल फोन मैनुफैक्चरर के सामने स्थिति अब साफ हो सकेगी. 

मोबाइल फोन उद्योग निकाय इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने कहा कि इस सर्कुलर से भारतीय और विदेशी सभी निवेशकों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा संगठन के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू ने कहा कि यह सर्कुलर उद्योग के लिए एक बड़ी राहत है और इससे गैरजरूरी विवाद नहीं पैदा होंगे.