जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने व्‍यापारियों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर शुरू किया है. GST हेल्‍पडेस्‍क की इस पहल से व्‍यापारियों को GST रिटर्न भरने, E way bill जारी करने या किसी अन्‍य परेशानी में तत्‍काल मदद मिलेगी. GSTN के मुताबिक 1800-103-4786 पर कॉल कर कोई भी व्‍यापारी अपनी दुविधा का हल निकाल सकता है. 

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इस नंबर पर सुबह 9 से रात 9 बजे तक कॉल कर सकेंगे. हेल्‍पडेस्‍क पर आपको Hindi और English के साथ बांग्‍ला, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़, उडि़या, मलयालम, पंजाब और असमी- 12 भाषाओं में मदद मिलेगी. इसके साथ ही 0120- 24888999 को बंद कर दिया गया है. इस नंबर पर रोजाना 10 हजार के आसपास कॉल आ रही थीं.

यही नहीं जीएसटी नेटवर्क (GSTN) के CEO प्रकाश कुमार की मानें तो GST रिटर्न दाखिल करने के लिए नया फॉर्म और ई-बिल आ रहा है. इससे कारोबारियों को मदद मिलेगी. इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) के लिए आंकड़े जुटाना भी आसान होगा. GSTN, माल और सेवाकर के लिए तकनीकी मदद उपलब्ध कराती है.

बता दें कि सरकार ने बड़ी राहत देते हुए 5 करोड़ रुपये या उससे कम के सालाना का कारोबार करने वाले व्‍यापारियों के लिए हाल में मंथली जीएसटी रिटर्न (GST return) दाखिल करने की अंतिम तारीख चार दिन बढ़ा दी थी. 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली फर्मों के लिए रिटर्न फाइलिंग (Return Filing) की तारीख हर महीने की 20 रहेगी, जबकि 5 करोड़ रुपये से कम के कारोबार वालों के लिए समय सीमा बढ़ाई गई थी.

उधर, फाइनेंस मिनिस्‍ट्री ने लॉटरी पर 1 मार्च से 28 प्रतिशत की दर से GST लगा दिया है. इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था. अब तक राज्यों की लॉटरी पर 12 प्रतिशत और मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है. 1 मार्च के बाद सभी तरह की लॉटरी पर 28 प्रतिशत GST लगेगा.