GST: फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कराने वालों की आएगी शामत. टैक्स अधिकारी फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पता लगाने और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के दावे कर अनुचित फायदा उठाने वाले धोखेबाजों की शिनाख्त के लिए दो महीने तक एक खास अभियान चलाएंगे.

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गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के प्लेटफॉर्म पर फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसके आधार पर धोखेबाज फर्जी बिल के सहारे आईटीसी के दावे करते हैं और किसी भी तरह की सेवा या उत्पाद की आपूर्ति के बगैर ही वह राशि अपने खाते में जमा करा लेते हैं.

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फर्जी बिल के सहारे ITC का कर रहे दावा

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (CBIC) के जीएसटी पॉलिसी विंग ने कहा कि फर्जी रजिस्ट्रेशन और फर्जी बिल जारी कर गलत ढंग से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की समस्या अब गंभीर हो चुकी है. इसमें बेइमान लोग संदिग्ध और जटिल लेनदेन के जरिये सरकार को राजस्व का भारी नुकसान पहुंचाते हैं.

16 मई से चलेगा मेगा अभियान

सीबीआईसी ने एक सूचना में कहा कि इस बारे में केंद्र एवं राज्यों के सभी टैक्स विभाग 16 मई से 15 जुलाई तक एक विशेष अभियान चलाएंगे. इस दौरान संदिग्ध जीएसटी खातों की पहचान करने के साथ ही फर्जी बिलों को जीएसटी नेटवर्क (GSTN) से बाहर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

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 1.39 करोड़ टैक्सपेयर्स रजिस्टर्ड

फिलहाल देश भर में जीएसटी प्रणाली के तहत 1.39 करोड़ टैक्सपेयर्स रजिस्टर्ड हैं. इनमें से फर्जी रजिस्ट्रेशंस की पहचान के लिए जीएसटीएन (GSTN) पर विस्तृत आंकड़ा विश्लेषपण और जोखिम मानकों का सहारा लिया जाएगा. फर्जी रजिस्ट्रेशन की जानकारी मिलने के बाद संदिग्ध जीएसटी पहचान नंबर के सत्यापन के लिए तय अवधि में कदम उठाया जाएगा.

अगर सत्यापन के दौरान संबंधित टैक्सपेयर्स काल्पनिक पाया जाता है तो उस रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने के लिए फौरन कदम उठाए जाएंगे. केंद्र एवं राज्यों के जीएसटी अधिकारियों की 24 अप्रैल को संपन्न राष्ट्रीय समन्वय बैठक में दूसरे लोगों के नाम पर फर्जी जीएसटी खाते बनाने की बढ़ती समस्या पर गौर किया गया.

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