GST Tribunal News: जीएसटी ट्रिब्यूनल गठित होने को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाओं का माहौल गर्म है. जीएसटी कानून लागू होने के पांच साल बाद भी जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन अब तक नहीं हो पाया है. लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है. मंगलवार यानी कि 28 जून को GST काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है. 

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लगातार इस तरह की शिकायते सामने आती रही है कि जीएसटी से जुड़े कुछ मामले करदाताओं को परेशान करने का काम कर रही है. ऐसे में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन होने से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी. ट्रिब्यूनल के बनने के बाद जीएसटी से जुड़े विवादों को आसानी से निपाटाया जा सकेगा. जीएसटी काउंसिल से मंजूरी मिलने के बाद ट्रिब्यूनल के गठन के काम में तेजी देखने को मिल सकती है. 

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ट्रिब्यूनल में जाएंगे जीएसटी विवाद

ट्रिब्यूनल बनने के बाद जीएसटी विवाद अब ट्रिब्यूनल में जाएंगे. Fitment कमेटी की सभी सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल ने मंजूरी किया . Tetra Pack/Tetra Packaging पेपर पर GST को 12% से 18%  किया गया है. ट्रिब्यूनल बनने से कई आईटम्स के दामों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है.

नई मार्जिन स्कीम पर टला फैसला

जीएसटी काउन्सिल ने Tour Operaters के लिए नई मार्जिन स्कीम पर फैसला टाल दिया है. बता दें कि Fitment कमिटी कि Deemed वैल्यू पर Gross Tour Cost पर 5% GST लगाने कि सिफ़ारिश की थी.

जानिए किस पर लगेगा कितना GST

Ostomy सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर  GST घटा कर 5% GST किया. यूरिनरी या डाईडेस्टिव सिस्टम के सपोर्ट के लिए Ostomy 

Orthopedic Implants पर 5% ही GST 

Napa Stone/टाइल्ज़ (बिना मिरर पॉलिश वाले) पर 5% GST लगेगा 

दाल मिलों से निकलने वाले सभी बायप्रोडक्ट्स पर GST को 5% के दायरे में लाया गया 

इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए डिफेंस इम्पोर्ट पर राहत 

प्राईवेट कंपनियों को डिफेंस इम्पोर्ट पर  ड्यूटी और IGST से छूट 

सीवेज ट्रीटेड वाटर पर लगने वाला 18% GST अब Exempt

EV (With Battery Fitted or Without) पर 5% GST 

रोपवे सर्विस पर 18% की जगह सिर्फ 5% GST