GST compensation cess: GST लेवी 30 जून को समाप्त होना थी, लेकिन पिछले 2 सालों में राजस्व संग्रह में आई कमी को देखते हुए और 2 फाइनेंशियल इयर में राज्यों को दिए गए मुआवजे के उधार और बकाया के भुगतान के लिए इसे 2 साल तक और आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है.  महंगी वस्तुओं और गैर जरूरी सामान पर लगने वाला क्षतिपूर्ति उपकर मार्च 2026 तक लिया जाएगा. इसके पीछे उद्धेश्य राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई करना है ताकि 2020-21, 2021-22 के दौरान लिए गए कर्जों का भुगतान हो सके.

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2021- 22 में ली 1.59 करोड़ की उधारी 

केंद्र ने उपकर संग्रह में आई गिरावट की भरपाई के फाइनेंशियल इयर 2020-21 में उधारी जुटाकर 1.1 लाख करोड़ रुपए जारी किए थे, वहीं FY 2021-22 में 1.59 करोड़ रुपए की उधारी ली गई थी.  कई राज्यों ने केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति व्यवस्था जारी रखने की बात कही थी, क्योंकि क्षतिपूर्ति व्यवस्था बंद होने से उनके राजस्व में किल्लत होने लगेगी. बता दें कि GST लागू होने पर राज्यों को राजस्व क्षति की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति व्यवस्था लागू की गई थी.  लेकिन इस व्यवस्था को सिर्फ शुरुआती 5 साल के लिए ही लागू किया जाना था, जिसके अनुसार इसे 30 जून 2022 को खत्म होना था. केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को 31 मई 2022 तक देय GST कंपनसेशन उपकर का भुगतान कर दिया गया है.