Windfall Tax: क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत के बीच सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया है. डोमेस्टिक क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स को 9050 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 9800 रुपये प्रति टन कर दिया गया है. दूसरी तरफ, डीजल एक्सपोर्ट पर और ATF पर विंडफॉल टैक्‍स में कटौती की गई है. पेट्रोल को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. नई दरें 1 नवंबर से प्रभावी होंगी. 

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वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स 750 रुपये प्रति टन बढ़ाया गया है. जबकि, डीजल एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स 4 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 2 रुपये प्रति लीटर किया गया है. वहीं, ATF पर भी ड्यूटी 1 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दी गई है. बता दें, सरकार हर 15 दिन पर विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है. बाजार में चल रही तेल की कीमतों के आधार पर ही इसकी समीक्षा की जाती है.

क्‍या है विंडफॉल टैक्‍स?

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अप्रत्‍याशित मुनाफा होने पर सरकार की ओर से अतिरिक्‍त टैक्‍स लगाया जाता है. इसे ही विंडफॉल टैक्‍स कहते हैं. विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगता है, जिन्हें बदलते हालात में अचानक काफी फायदा हुआ हो. केंद्र सरकार ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर टैक्‍स लगाया था. भारत के अलावा कई देशों में ऑयल/एनर्जी कंपनियों पर विंडफॉल टैक्‍स लगायाा जाता है.